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ट्रैक्टर की बैट्री चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

रीवा(ईन्यूज एमपी)-थाना पनवार के अप0क्र0 236/20, भादवि0 की धारा 379 के अंतर्गत ट्रैक्टर की बैट्री चोरी वाले आरोपी गोविन्द नट पिता श्याम बहादुर नट, उम्र 27 वर्ष, निवासी शिवपुर थाना पनवार जिला रीवा म0प्र0 का माननीय न्यायालय-़ जेएमएफसी, त्योंथर जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।

सहा0 मीडिया प्रभारी श्री कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 16.11.2020 को फरियादी उदयराज सिंह ने अपना महिन्द्रा कम्पनी का ट्रैक्टर शिवपुर ग्राम में घर के सामने खड़ा किया था। रात में फरियादी और परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर सो गये। सुबह करीब 08ः00 बजे फरियादी का लड़का ट्रैक्टर को स्टार्ट करने लगा तो वह स्टार्ट नहीं हुआ। तब ट्रैक्टर को देखा तो उसमें बैट्री नहीं थी। फरियादी ने बैट्री इधर-उधर देखी तो नहीं मिली। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना पनवार में लेख कराई। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी गोविन्द नट को गिरफ्तार कर पूंछतांछ की और उसके कब्जे से उक्त बैट्री जप्त कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
मामले में आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर यह तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री धीरज सिंह, तहसील-त्योंथर द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किये गये और जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान में चोरी की घटनाए लगातार बढ़ रही है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह और भी अपराध को अंजाम दे सकता हैं। तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।

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