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Home क्राइम मारपीट करने वाले आरोपीगण को न्यायालय ने सुनाई सजा

मारपीट करने वाले आरोपीगण को न्यायालय ने सुनाई सजा

रीवा (ईन्यूज एमपी)थाना शाहपुर का अप0क्र0 18/2017, भादवि0 की धारा 294, 323, 325, 506(2), 34 के अंतर्गत मारपीट करने वाले आरोपीगण 1. पंचमलाल पटेल पिता कमोद प्रसाद पटेल, उम्र-61 वर्ष, 2. वंशपति पटेल पिता नीलकण्ठ पटेल, उम्र-31 वर्ष, 3. श्रीमती रानी पटेल पत्नी पंचमलाल पटेल, उम्र-53 वर्ष, सभी निवासी ग्राम खटखरी कठौता टोला थाना शाहपुर तहसील हनुमना जिला रीवा को माननीय न्यायालय- श्री रामअवतार पटेल जेएमएफसी हनुमना, जिला रीवा द्वारा 02-02 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया।
सह0 मीडिया प्रभारी कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 14/02/2017 को दिन के करीब 03ः00 बजे फरियादी राघवशरण द्विवेदी की जमीन मे आरोपी पंचम अवाह बना रहा था। तब फरियादी, पटवारी और चैकीदार को लेकर घटनास्थल पर पहुचा। जब पटवारी और चैकीदार ने आरोपी से काम बंद करने को कहा तो पंचम की पत्नी रानी पटेल और वंशपति पटेल लाठी-डण्डा लेकर आये और फरियादी के साथ मारपीट करने लगे। तब रामसुजान और शेषमणि बीच-बचाव करने आये तो अभियुक्तगण उन्हे भी मारने लगे। मारपीट से फरियादी राघवशरण द्विवेदी के दाहिने हाथ की गदौली, दाहिने पैर के गाठ मे चोट लगी। रामसुजान के सिर मे बाये हाथ की गदौली और दाहिने हाथ की नाडी मे चोट लगी। हल्ला गोहार होने पर जज्ञसेन पटेल, गुलशेर मुसलमान आकर बीच-बचाव किये। तब अभियुक्तगण मां-बहन की गालियां देते हुए और जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना शाहपुर में लेख कराई। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र को न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री पंकज घनघोरिया, तहसील हनुमना जिला रीवा द्वारा मामले में प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर आरोपीगण को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय- श्री रामअवतार पटेल, जेएमएफसी हनुमना, जिला रीवा द्वारा सभी आरोपीगण को भादसं की धारा 323 सहपठित 34 के तहत 03-03 माह का सश्रम कारावास की सजा एवं 500-500 रू जुर्माना एवं भादसं की धारा 325 सहपठित धारा 34 के तहत 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 2000-2000 रू जुर्माना से दण्डित किया गया।अभियोजन के निवेदन पर माननीय न्यायालय ने धारा 357 दंप्रसं के तहत आहत राघवशरण को 2000 रू प्रतिकर देने का आदेश दिया।

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