सीधी(ईन्यूज एमपी)- आरोपी विनोद प्रजापति पिता सुदेशी प्रजापति उम्र-19 वर्ष निवासी कुआं अपने अधिपत्य में 16 पाव देशी प्लेन मदिरा अवैध रूप से विक्रय हेतु रखे थी। मुखबिर की सूचना पर रामपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपिया के विरूद्ध अपराध क्रमांक 461/21 धारा 34(क) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण् पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर शासन द्वारा प्रकरण में पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी विकुम कुमार दुबे ने आरोपीगणों को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी को 1000 रूपए अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।