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सतना-दहेज नहीं देने पर तीन तलाक,पत्नी कि शिकायत पर पति गिरफ्तार.....

सतना(ईन्यूज एमपी)-सतना जिले में तीन तलाक का पहला मामला सामने आया है। पति ने सार्वजनिक रूप से तीन बार तलाक बोल कर पत्नी को तलाक दिया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी पति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

जानकारी के अनुसार, पीड़िता का निकाह मार्च 2021 में मुख्तार सिद्दीकी नाम के युवक से हुआ था। पीड़िता ने महिला थाने में शादी के कुछ ही दिनों बाद शिकायत कराई थी कि ससुराल पक्ष और उसके पति लगातार दहेज की मांग कर रहे हैं। दहेज की मांग को लेकर ससुराल में उसके साथ लगातार खराब व्यवहार भी किया जा रहा है।


पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और परिवार परामर्श केंद्र में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई। इसके बाद दोनों पक्षों में सुलह हो गई, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद पति मुख्तार सिद्दीकी ने अपनी पत्नी को सार्वजनिक रूप से तीन बार तलाक बोल कर घर से निकाल दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

महिला थाना पुलिस ने आरोपी मुख्तार सिद्दीकी पर धारा 498ए मध्य प्रदेश दहेज प्रतिषेध अधिनियम 3, 4 मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस की मानें तो सतना जिले में तीन तलाक पर कार्रवाई का पहला मामला है।

यह है नियम
देश में तीन तलाक देना अपराध है। इसके तहत आरोपी को 3 साल की सजा और उस पर जुर्माना लग सकता है। मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से पति अगर एक बार में अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। पीड़िता या उसके रिश्तेदार द्वारा केस दर्ज कराया जाता है।

पुलिस बिना वारंट के आरोपी पति को गिरफ्तार कर सकती है। मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही आरोपी को जमानत मिलेगी। महिला का पक्ष सुने बगैर जमानत नहीं दी जा सकती। तीन तलाक देने पर पत्नी और बच्चे के भरण पोषण का खर्च मजिस्ट्रेट तय करेंगे, जो पति को देना होगा। तीन तलाक पर बने कानून में छोटे बच्चों की निगरानी और रखावाली मां के पास रहेगी। इस कानून में समझौते के विकल्प को भी रखा गया है।

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