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मारपीट के आरोपीगण को सजा एवं जुर्माना......

सीधी(ईन्यूज एमपी)- न्‍यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपीगण कुआरे प्रजापति पिता गोल्‍हई
उम्र-65 वर्ष, शिवपाल पिता कुआरे उम्र-35 वर्ष, श्रीमती मनबसुआ पति कुआरे उम्र-60 वर्ष
एवं फूलकली पति शिवपाल उम्र-32 वर्ष को धारा 323 भा.द.वि. के अपराध में न्‍यायालय
उठने तक की सजा एवं 500-500 रूपए अर्थदण्‍ड से दंडित किया।

बताया गया कि दिनांक 04.04.2016 को सुबह 04:00 बजे जब फरियादी
प्रेमवती महुआ बीनने गई। तभी सभी आरोपीगण पुराने विवाद को लेकर लाठी से मारपीट
की, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा, हल्‍ला-गुहार करने पर उसका लड़का दीनू
प्रजापति व लड़की अंतिमा प्रजापति बीच-बचाव करने पर आए। आरोपीगण उसे मां-बहन
की गालियां व जान से मारने की धमकी देते हुए अपने घर चले गए, जिसकी रिपोर्ट उसने
आरक्षी केन्‍द्र मझौली के अपराध क्र. 167/16 पर लेखबद्ध कराई। जहां न्‍यायालयीन प्रकरण
क्र. 99/16 पर शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ मझौली ने कर आरोपीगण को दोषसिद्धि
कराई।

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