सीधी(ईन्यूज एमपी)- न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपीगण कुआरे प्रजापति पिता गोल्हई उम्र-65 वर्ष, शिवपाल पिता कुआरे उम्र-35 वर्ष, श्रीमती मनबसुआ पति कुआरे उम्र-60 वर्ष एवं फूलकली पति शिवपाल उम्र-32 वर्ष को धारा 323 भा.द.वि. के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500-500 रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया। बताया गया कि दिनांक 04.04.2016 को सुबह 04:00 बजे जब फरियादी प्रेमवती महुआ बीनने गई। तभी सभी आरोपीगण पुराने विवाद को लेकर लाठी से मारपीट की, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा, हल्ला-गुहार करने पर उसका लड़का दीनू प्रजापति व लड़की अंतिमा प्रजापति बीच-बचाव करने पर आए। आरोपीगण उसे मां-बहन की गालियां व जान से मारने की धमकी देते हुए अपने घर चले गए, जिसकी रिपोर्ट उसने आरक्षी केन्द्र मझौली के अपराध क्र. 167/16 पर लेखबद्ध कराई। जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 99/16 पर शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ मझौली ने कर आरोपीगण को दोषसिद्धि कराई।