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Home क्राइम *सैकडो एकड़ जमीन की हेराफेरी करने वाले पटवारी पर दर्ज हुआ एफआईआर।*

*सैकडो एकड़ जमीन की हेराफेरी करने वाले पटवारी पर दर्ज हुआ एफआईआर।*

मामला तहसील कुसमी के हैकी और डुहकुरिया गावं से जुडा_

सीधी(ईन्यूज एमपी)- के कुसमी एसडीएम आर के सिन्हा ने पटवारी सत्यनाराण मिश्रा के खिलाफ सैकडो एकड जमीन मे हेरफेरी करने मामले पर कुसमी थाने मे FIR मुकदमा पंजीवद्ध कराया है।कुसमी थाने मे दर्ज एफआईआर के मुताविक फरियादी आर .के .सिन्हा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुसमी जिला सीधी का पत्र क्रमांक 1808 प्रवा/2021 कुसमी दिनांक 4:03 -2021 आरोपी तत्कालीन पटवारी सत्यनारायण मिश्रा पिता राम मिश्रा निवासी ग्राम पहाड़ी तहसील सिहावल जिला सीधी हाल निवास ग्राम हैकी थाना कुसमी तहसील कुसमी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध धारा 420 ,467,468 भादवी का पाए जाने से कुसमी थाने मे अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।
नकल प्रतिवेदन जैल है न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कुसमी जिला सीधी मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक 1808 /2021कुसमी दिनांक 4:03 202 थाना प्रभारी थाना कुसमी जिला सीधी मध्य प्रदेश के नाम पत्र भेज दिया गया हैजिसमे उल्लेख है कि न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 0005/अ/ 74 /2020 / पारित आदेश दिनांक 15/2/ 2021 के आलोक प्रथम सूचना दर्ज किए जाने विषय अंकित लेख है कि मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता की धारा 115/32 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 0005/अ/74/2020-2021 में पारित आदेश दिनांक 15/2/ 2021 को ग्राम हैकी तहसील कुसमी जिला सीधी की आराजी नंबर 578/1रकवा 0.5000हे0, 578/2/रकवा 2.4000 हे.579/1/2रकवा 0.04000हे.579/1/1/रकवा0.0400 हे.579/1/1- मीन 6रकवा 0.400हे. 579/1/1/मिन-7रकवा 0.0 4000,579 /1/1/2रकवा0.0400हे ,579/2रकवा 2.8000हे. 505/2रकवा 2.8000 हे.505 /1/1/1/रकवा 0.0 900हे. 505 /1/1/2रकवा0.0400हे.,505/1/2 रकवा 0.0400हे. 505/2रकवा1.4000हे., 603/1/1/1 रकवा 0.0380हे, 603/1/ 1/2रकवा 0.00400हे 603/ 1/1/3 रकवा 0.0400हे.603/1/2रकवा 0.0320हे.603/2रकवा 0.9000हे.457/1/5रकवा 0.0200हे.457/2रकवा 0.0400हे 457/4रकवा0.0400हे,457/5रकवा 0.0400हे.457/6रकवा0.0400हे.528/2रकवा 0.2000हे.एवं ग्राम डुहकुरिया तहसील कुसमी की आराजी नं. 303/1रकवा 0.1100हे.330/2रकवा 0.1100हे.,356/1रकवा 0.0100हे.356/2रकवा 06950हे.341/1रकवा 0.6900हे 334/2रकवा 0.6900हे.336/1रकवा0.2550 हे.336/2रकवा 0.2550हे।
0.320रकवा 1.5700हे.एवं 333रकवा 0.2500हे.256/418रकवा0.4100 हे.304रकवा 0.6100हे.35/418रकवा 0.1000हे.393रकवा 0.6200हे.418रकवा 0.4100हे को मध्यप्रदेश शासन दर्ज किए जाने का आदेश इस प्रकार दिया गया था कि उपरोक्त भूमियों कोमल नंबर कब बाटंक है।जिसमें स्पष्ट है कि भूमि पूर्व में मध्यप्रदेश शासन थी जो तत्कालीन पटवारी के द्वारा कूट रचित ढंग से प्राइवेट व्यक्तियों के नाम आवंटित कर दी गई जिसमें बंदरबांट किया गया और शासन की बेशकीमती भूमि को क्रय विक्रय कर अवैध लाभ अर्जित किया गया है।इससे उक्त भूमियों को मध्यप्रदेश शासन अभिलंब दर्ज किए जाने का आदेश तहसीलदार कुसमी को दिया गया है।तहसीलदार कुसमी के द्वारा उक्त भूमियों को मध्यप्रदेश दर्ज किया गया है।सत्यनारायण मिश्रा तत्कालीन पटवारी के द्वारा उपरोक्त भूमियों को बिना किसी आदेश के खसरे में प्रविष्ट कर अवैध लाभ अर्जित कर राजस्व अभिलेख में कूट रचित की है अतः उक्त कृत्य के लिए वह दोषी है और न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया कूट रचित रचना किया जाना पाया गया है जिससे तत्कालीन पटवारी सत्यनारायण मिश्रा पिता लल्लू राम मिश्रा निवासी ग्राम पहाड़ी तहसील सिहावल जिला सीधी हाल निवास ग्राम हैकी थाना कुसमी तहसील कुसमी जिला सीधी व अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की संगत धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है।सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर थाना प्रभारी को दिया गया है।बताया जा रहा है कि पटवारी ने 135लोगो के नाम पट्टा किया था।

*बिहारी लाल गुप्ता की रिपोर्ट*

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