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बिना अनुमति दो लाख से ज्यादा का लेन-देन नहीं कर सकेंगे सहकारी बैंक......

भोपाल (ईन्यूज एमपी)- प्रदेश के झाबुआ, ग्वालियर और शिवपुरी जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से जुड़ी शाखाओं में वित्तीय अनियमितताएं उजागर होने के बाद सहकारिता विभाग ने निगरानी व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब कोई भी शाखा दो लाख रुपये से अधिक किसी भी खाते में बिना मुख्यालय की अनुमति के अंतरित नहीं कर सकेंगी। शाखा के अधिकारी आनलाइन राशि अंतरित करने के लिए अनुमति मांगेंगे और मुख्यालय स्तर से त्वरित निर्णय लिया जाकर सूचित किया जाएगा।


झाबुआ और शिवपुरी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से संबंधित वित्तीय अनियमितता की पड़ताल में यह बात सामने आई कि शाखाओं से बड़ी राशि एक खाते से दूसरे खाते में अंतरित की गई। अंकेक्षण प्रतिवेदन में सुझाव दिया गया था कि बड़ी राशि के लेन-देन पर नजर रखने की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

इसके मद्देनजर सहकारिता विभाग ने एनइएफटी द्वारा अंतरित होने वाली राशि की पूर्व अनुमति मुख्यालय स्तर से लेने की व्यवस्था बनाई है। इसमें दो लाख रुपये तक के लेन-देन के लिए कोई अनुमति नहीं लेनी होगी लेकिन इससे अधिक राशि होने पर बैंक मुख्यालय से अनुमति लेनी होगी। इससे बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में सभी बड़े लेन-देन रहेंगे।

यदि कहीं कोई संदिग्ध लेन-देन नजर आता है तो उसको लेकर पूछताछ शाखा के अधिकारियों से की जा सकेगी। सहकारिता विभाग के संयुक्त पंजीयक अरविंद सिंह सेंगर ने बताया कि बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। बैंक की शाखाओं का आडिट कब हुआ, किसने किया और क्या टिप्पणी की गई, इसका पूरा ब्योरा साफ्टवेयर में रहेगा। इसके आधार पर जिम्मेदारियां तय होंगी।

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