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सीईओ जिला पंचायत को हाई कोर्ट ने जारी किया वारंट......

जबलपुर(ईन्यूज एमपी)-हाई कोर्ट ने अवमानना मामले में जिला पंचायत सिंगरौली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीईओ साकेत मालवीय को हाजिर होने जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही अगली सुनवाई तिथि 18 अप्रेल को हाजिरी सुनिश्चित कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अवमानना याचिकाकर्ता सिंगरौली निवासी सुनील कुमार दि्वेदी की ओर से अधिवक्ता धर्मेंद्र दि्वेदी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पूर्व में जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसके जरिए ग्राम पंचायत खरकटा के सरपंच व सचिव पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया था। हाई कोर्ट ने जनहित याचिका का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप किया था कि 30 दिन के भीतर शिकायत का निराकरण कर जनहित याचिकाकर्ता को सूचित किया जाए। लेकिन सीईओ की ओर से ऐसा नहीं किया गया। इसीलिए अवमानना याचिका दायर की गई। अवमानना नोटिस जारी होने के बाद सीईओ का जवाब नहीं आया। इसी रवैये को गंभीरता से लेकर जमानती वारंट जारी किया गया है।

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