मंडला(ईन्यूज एमपी)- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय मंडला द्वारा रेत चोरी कर ट्रेक्टर परिवहन करने वाले चालक व मालिक को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई। आरोपित दिलीप मरावी पिता प्रीतम मरावी उम्र 20 वर्ष निवासी निचली थाना किंदरई एवं गेन सिंह मरावी पिता भजन लाल मरावी उम्र 54 वर्ष निवासी बुदेहरा थाना किंदरई जिला सिवनी को धारा 379, 414 भादवि में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। 11 जुलाई2020 के रात करीब 02.30 बजे माली मोहगांव एवं मानादेही के बीच मेन रोड पर ट्रेक्टर क्र.एमपी.22 एबी 1660 के चालक अभियुक्त दिलीप मरावी को बिना रायल्टी रेत उत्खनन करते पाए जाने पर प्रधान आरक्षक कृष्ण कुमार शुक्ला द्वारा कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के दौरान ट्रेक्टर ट्राली मय रेत को जब्त कर कार्रवाई के संबंध में प्रतिवेदन खनिज विभाग मंडला को भेजा गया था। खनिज कार्यालय मंडला द्वारा आरोपित चालक,मालिक को जुर्माना प्राप्त करने उपरांत खनिज अधिनियम अन्तर्गत कार्रवाई समाप्त करते हुए उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 28 2020 को खनिज शाखा मंडला का पत्र क. खनिज-1/2020/1439 मंडला 27 नवंबर 2020 मय दस्तावेजों के अवैध रेत चोरी कर परिवहन से संबंधित प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करवाने थाना महाराजपुर पत्र प्रेषित किया गया। थाना महाराजपुर ने आरोपित चालक दिलीप मरावी तथा वाहन स्वामी गेनसिंह मरावी पर अपराध क्र.443/20 धारा 379,414 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुए विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय मंडला द्वारा आरोपित दिलीप मरावी एवं गेन सिंह मरावी को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेशचन्द्र मिश्रा के द्वारा की गई।