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जुर्माना जमा न भरने पर 6 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित, आगे होगी और कार्यवाही...

मध्यप्रदेश (ईन्यूज एमपी)- सक्षम न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदंड को जमा न करना छह प्रतिष्ठानों को भारी पड़ गया। अभिहित अधिकारी डा. आरके राजौरिया ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत इन प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए। अब यह प्रतिष्ठान खाद्य कारोबार नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने शनिवार को चार प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर दस खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। अर्थदंड जमा न करने पर देवयानी इंटरनेशनल (पिज्जा हट) फूड कोर्ट डीबी माल, शीतला डेयरी गिर्राज मंदिर कंपू पर अधिरोपित जुर्माना एक लाख, श्याम डेयरी दामोदर बाग कालोनी सागरताल रोड जुर्माना राशि चालीस हजार, डेयरी च्वाइस द रियल स्टेट गोल पहाडिया जुर्माना राशि पचास हजार, तिवारी डेयरी लक्ष्मीगंज चौराहा पर पंद्रह हजार जुर्माना राशि, कान्हा डेयरी प्रभु काम्पलेक्स बडा गांव मुरार एक लाख जुर्माना राशि जमा न करने पर खाद्य लाइसेंस-पंजीयन निलंबित किया गया।

इन प्रतिष्ठानों से लिए नमूने
खाद्य सुरक्षा अधिकारी लाेकेन्द्र सिंह ने होटल गोल्डन पैलेस सिटी सेन्टर से पनीर एवं दही व न्यू शीतला डेयरी सिटी सेन्टर से दूध एवं दूध के उत्पादों के नमूने लिये। ओम सांई डेयरी गिरवाई से खाद्य सुरक्षा अधिकारी बृजेश शिरोमणि ने पनीर एवं दही के नमूने लिये। भोलेनाथ नाश्ता सेन्टर मामा का बाजार से खाद्य सुरक्षा अधिकारी सतीश धाकड ने बर्फी, गुजिया, दही और चना दाल के नमूने लिये। सभी नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा जाएगा।

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