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बड़ी खबर: MP में श्रमिकों को बड़ी राहत! न्यूनतम वेतन में ₹2434 तक की बढ़ोतरी, हाईकोर्ट के फैसले के बाद जारी हुआ आदेश

भोपाल (ईन्यूज़ एमपी): मध्यप्रदेश के लाखों श्रमिकों के लिए खुशखबरी! न्यूनतम वेतन में ₹1625 से ₹2434 प्रतिमाह तक की बढ़ोतरी का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद श्रम विभाग ने इस बढ़ी हुई सैलरी को लेकर आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, नवंबर 2019 में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने श्रमिकों के वेतन में 25% वृद्धि की अनुशंसा की थी। सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2024 से लागू कर दिया, और अप्रैल महीने में मजदूरों को बढ़ा हुआ वेतन भी मिल गया।

लेकिन, मध्यप्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने इस बढ़ोतरी को इंदौर हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, जिसके कारण श्रमिकों को बढ़ा हुआ वेतन मिलना बंद हो गया था।

अब क्या हुआ बदलाव?
3 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट ने इस स्टे को हटा दिया, जिससे श्रमिकों को अब फिर से बढ़ा हुआ वेतन मिलने का रास्ता खुल गया है। श्रम विभाग ने अब आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है, जिससे जल्द ही सभी श्रमिकों को उनका हक मिल सकेगा।

श्रमिकों के लिए राहत, लेकिन कंपनियों पर दबाव!
इस फैसले के बाद जहां श्रमिकों में खुशी की लहर है, वहीं टेक्सटाइल और अन्य उद्योगों पर वेतन वृद्धि का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कंपनियां इस फैसले का पालन कैसे करती हैं और क्या वे इसे फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी?

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