सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- अवैध शराब रखने के मामले में सजा :- दिनांक 19.02.18 को आरोपी छोटेलाल पिता रामगोपाल जायसवाल निवासी बडगौना के घर में 3 लीटर अवैध शराब एवं सुमेश तनय छोटेलाल साकेत निवासी रामपुर नैकिन के घर से 15 किग्रा. महुआ लाहन तथा दिनांक 21.02.18 को आरोपी मुन्नी पत्नि गंगा सिंह निवासी मढा तितिरा से 8 लीटर देशी शराब तथा दिनांक 25.03.18 को आरोपी श्यामलाल तनय मोटू जायसवाल निवासी चोरागढी थाना रामपुर नैकिन से 3.6 लीटर देशी शराब जप्त की गई। सभी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विक्रम कुमार दुबे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन द्वारा की गई। परिणामस्वरूप न्यायालय कमलेश कोल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन ने धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत सभी आरोपियों को 200- 200/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। 2: अवैध शराब रखने के मामले में सजा :- दिनांक 26.02.18 को लगभग 2:00 बजे वैष्णवि गार्डन के अंतर्गत आरोपी दीपक तिवारी पिता रमेश तिवारी निवासी कोडार थाना कोतवाली के पास अपने अधीपत्य में बिना अनुज्ञा के 3.6 लीटर अवैध शराब पाई गई। जिसके विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध क्र. 207/18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1282/18 में शासन की ओर से पैरवी प्रशांत कुमार पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। परिणामस्वरूप न्यायालय जयसिंह सरौते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी ने धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी को 1000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। इसी प्रकार अन्य मामलों में आरोपी सुमित द्विवेदी प्रकरण क्रमांक 1289/18 एवं प्रकरण क्र. 1285/18 में फूलकुमारी जायसवाल तथा प्र.क्र. 1287 में आरोपी रजवा साकेत उम्र 85 वर्ष को आबकारी एक्ट की धारा 34(ए) के तहत 1000-1000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। 3: जुआ एक्ट के तहत आरोपियों को हुई सजा:- दिनांक 22.03.18 को समय 11:00 बजे स्थान पुराना बस स्टेंड थाना कोतवाली सीधी आरोपी शिवप्रसाद बैगा पिता रामनाथ बैगा निवासी लालता चौक सीधी एवं अन्य को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस ने सट्टा पर्ची के अंको के प्रकाशन के आधार पर पैसों की हार जीत की दाव लगाकर जुआ खेलते पाया, जिसके संबंध में थाना कोतवाली में जुआ/सट्टा एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध की जाकर सभी आरोपियों को न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1280/18 में शासन की ओर से पैरवी प्रशांत कुमार पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई।न्यायालय जयसिंह सरौते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी ने धारा 4(क) जुआ एक्ट के तहत सभी आरोपियों को 1000-1000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।