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सीधी कलेक्टर द्वारा लाकडाउन के लिये संसोधित आदेश जारी , जानिये क्या होगा अब ....

सीधी { विजय सिंह} नोवल कोरोना वायरस के तीव्र प्रसार को देखते हुये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी ने लॉक डाउन के अंतिम 10 दिनों में सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर और अधिक कड़ाई करने का संकेत दिया है। अब फल एवं सब्जी की दुकानें एक दिन के अंतराल से खुलेंगी।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी लाक डाउन के संशोधित आदेश  के अनुसार फुटकर किराना, फल एवं सब्ज़ी विक्रय का समय दोपहर 11 से 3 बजे तक रहेगा। 
सीधी जिला अंतर्गत किराना, फल एवं सब्ज़ी की दुकानें अब 6 अप्रैल (सोमवार),  8 अप्रैल (बुधवार), 10 अप्रैल (शुक्रवार), 12 अप्रैल (रविवार) तथा 14 अप्रैल (मंगलवार) के अतिरिक्त फुटकर किराना, फल एवं सब्ज़ी विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।पशु आहार विक्रय का समय दोपहर 11 से 3 बजे तक एवं दूध बाटने वाले विक्रेता का समय पूर्व अनुसार सुबह 6 बजे से 10 बजे तक रहेगा।
मेडिकल स्टोर, राशन, सब्ज़ी, फल की दुकान में किसी भी समय दो से अधिक विक्रेता (व्यक्ति) नहीं रहेंगें। क्रेता और विक्रेता के मध्य एक मीटर की दूरी बनी रहे, इस हेतु सर्किल ( कोई अस्थाई चिन्ह) स्थापित करें।
दो व्यक्ति से अधिक व्यक्ति दुकान के अंदर पाये जाने पर संबंधित दुकान को दिनांक 14 अप्रैल तक के लिये सील करते हुए दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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