enewsmp.com
Home सीधी दर्पण प्रतिबंधित राजश्री गुटखा बिक्री करने पर 4 हजार रुपये का जुर्माना

प्रतिबंधित राजश्री गुटखा बिक्री करने पर 4 हजार रुपये का जुर्माना

सीधी(ईन्यूज एमपी)-जिले के नगरीय क्षेत्र मझौली के मुख्य बाजार में निर्धारित समय शाम 7 बजे के बाद किराना दुकान खोले रखने व प्रतिबंधित राजश्री गुटखा बिक्री करते पाये जाने पर प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी मझौली शाबेरा अंसारी ने 4 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
सुश्री अंसारी ने बताया कि भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुटखा बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके किराना व्यापारी बबलू गुप्ता पिता मोतीलाल गुप्ता द्वारा
राजश्री गुटखा बिक्री किया जा रहा था। उसने कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सीधी द्वारा सम्पूर्ण लॉक डाउन के चौथे चरण में व्यसायिक प्रतिष्ठान के खोलने व बंद करने हेतु जारी शर्तों का भी उल्लंघन किया था।
किराना व्यापारी की दुकान में रखे सम्पूर्ण राजश्री गुटखा को जप्त करने के साथ ही 4 हजार रुपये के जुर्माना की राशि रेड क्रास में जमा कराई गई है।

Share:

Leave a Comment