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Home क्राइम *शराब की तस्करी करने वाले आरोपीगणों की वाहन सुपुर्दगी की अर्जी खारिज*

*शराब की तस्करी करने वाले आरोपीगणों की वाहन सुपुर्दगी की अर्जी खारिज*

मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी सतीश कुमार वर्मा हुए उपस्थित।

अमरपाटन(ईन्यूज एमपी)- अमरपाटन न्यायालय के प्रथम न्यायायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती सविता सिंह ठाकुर द्वारा थाना अमरपाटन के अपराध क्रमांक 344/2020 धारा 34(2)आबकारी अधिनियम आरोपी विक्रम सिंह पिता मंगलेश्वर सिंह उम्र 24 वर्ष, पंकज सिंह पिता विजय बहादुर सिंह उम्र 22 वर्ष दोनों निवासी ग्राम ओबरा थाना अमरपाटन जिला सतना का वाहन सुपुर्दगी आवेदन आज दिनांक 21/09/2020 को निरस्त किया गया।

मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी सतीश कुमार वर्मा ने समग्र आधारों पर आरोपी के वाहन सुपुर्दगी के आवेदन का विरोध किया और न्यायालय को अवगत कराया कि प्रकरण में जप्त शुदा वाहन के संबंध में राजसात की कार्यवाही चल रही है जिस कारण से वाहन को सुपुर्दगी में न दिया जाए।

घटना दिनांक 13/08/2020 को कस्बा भ्रमण के दौरान उपनिरीक्षक को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से ओबरा भीषमपुर तरफ से अबैध शराब बिक्री हेतु ला रहे है मुखबिर की सूचना से अवगत होकर हमराही स्टाफ व साक्षी के साथ रवाना होकर सुआ मोड़ NH 30 के पास पहुंचे तो 22:00 बजे ओबरा भीषमपुर तरफ से एक मोटरसाइकिल आई जिसे घेरा बंदी कर रेड किया तो मो.सा. क्र. MP09 VX 3025 में दोनों तरफ ब्राउन ब्लेक कलर के एक प्लास्टिक की बोरी में 6 पेटी देशी सफेद शराब प्रत्येक पेटी में 50-50 शीशी प्रत्येक शीशी 180ML कुल 300 शीशी 54 ली. शराब कीमत 21000 रु. तथा मो.सा. जिसकी कीमत 40000 रु. कुल कीमत 61000रु. आरोपीगण का नाम पता पूछने पर अपना नाम विक्रम सिंह और पंकज सिंह निवासी ओबरा का होना बातये जिनसे शराब बिक्री के संबंध में कागजात चाहा गया जो पेश नही किया आरोपीगण के कब्जे से जप्त कर कब्जे पुलिस लिया जाकर वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष आरोपीगण को पेश किया था।

न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी द्वारा प्रस्तुत वाहन सुपुर्दगी आवेदन को आज दिनांक 21/09/2020 को नामंजूर कर दिया गया।

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