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Home क्राइम घर के अंदर अलमारी से जेवर चोरी करने वाले की जमानत याचिका न्यायालय ने की निरस्त.....

घर के अंदर अलमारी से जेवर चोरी करने वाले की जमानत याचिका न्यायालय ने की निरस्त.....

अनूपपुर (ईन्यूज एमपी)-न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री नितेन्द्र सिंह तोमर(रिमांड मजिस्ट्रेट) के न्यायालय से आरोपी महेश साहू पिता छोटे लाल साहू उम्र 20, निलेश साहू उर्फ छोटू पिता दयाराम उम्र 24 दोनो निवासी गढी थाना कोतमा, की जमानत याचिका निरस्त की गई।
मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने अभियोजन अधिकारी कोतमा राजगौरव तिवारी के हवाले से बताया की मामला थाना कोतमा के अ.क्र. 389/20 धारा 457,380 भादवि से संबंधित है। आरोपीगण द्वारा फरियादी/सूचनाकर्ता कामताप्रसाद साहू निवासी गढी के मकान में घुसकर उसकी आलमारी में रखें सोने एवं चादी के जेवरात चोरी कर लिए जिसकी सूचना मिलने पर थाना कोतमा उक्त अपराध कायम कर आरोपीगण को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उन्होने अपराध करना स्वीकार करते हुए चोरी किए गए जेवराद बरामद कराए तब आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
आरोपी ने यह लिया था बचावः- आरोपी द्वारा जमानत आवेदन में यह आधार लिया गया था कि आरोपी को झूठा फसाया गया है आरोपी नवयूवक है आरोपी अपने घर का एक मात्र कर्ता धर्ता है फरार होने की संभावना नही है जमानत की शर्ताे का पालन करने के लिए तैयार है।
अभियोजन ने इस आधार पर किया था विरोधः-उक्त आवेदन पत्र अभियोजन अधिकारी श्री राजगौरव तिवारी द्वारा जमानत आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया कि आरोपी द्वारा फरियादी के घर में घुसकर आलमारी खोलकर कीमती जेवरात चारी किए है वर्तमान में चोरी की घटनाए बहुत बढ गई है जमानत दिए जाने पर समाज में बुरा संदेश जाएगा आरोपी को जमानत का लाभ दिए जाने पर व साक्ष्य प्रभावित कर सकता है व फरार हो सकता है। उभयपक्षों के तर्को को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्काे से सहमत होते हुए आरोपी की जमानत याचिका अंतर्गत धारा 437द.प्र.स. निरस्त कर दिया।

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