enewsmp.com
Home क्राइम खेत पर महिला मजदूर के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर

खेत पर महिला मजदूर के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर

बड़वानी (ईन्यूज एमपी)-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमूल मंडलोई अंजड़ द्वारा अपने आदेश मे अश्लील हरकत करने वाले आरोपी सुनील पिता चुन्नीलाल यादव निवासी सेगवाल थाना ठीकरी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया गया कि आरोपी सुनील ने पीड़ित महिला को उसके हसनबेड़ी स्थित खेत पर मजदूरी करने बुलवाया था पीड़ित महिला खेत मे नीम के पेड़ के नीचे थी तभी आरोपी सुनील वँहा पहुँचा था तथा उसने पीड़िता को अपने साथ चलने का बोला था किंतु पीड़िता के मना करने पर आरोपी ने पीड़िता के दोनों कंधों को पकड़कर कर अपनी और खींचा था ,पीड़िता अपने आप को आरोपी के चंगुल से छुड़ाकर भाग निकली। फरियादीया की रिपोर्ट पर थाना ठीकरी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।

आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अकरम मंसूरी द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की गयी। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की दलील पर महिला के प्रति किये गए अपराध को गम्भीर श्रेणी का मानते हुए जमानत आवेदन को निरस्त कर आरोपी को केंद्रीय जेल बड़वानी भेज दिया गया।


Share:

Leave a Comment