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अवैध रूप से शराब रखने वाले की जमानत हुई निरस्त

झाबुआ (ईन्यूज एमपी)-जिला मीडिया सेल प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दवारा बताया गया कि दिनांक 02/07/2020 को थाना पेटलावद पर मुखबिरी सुचना मिली की एक व्य क्ति ग्राम झोसर कल्या्णपुरा रोड घाटी पर रोड के साईड में अवैध कच्चीर शराब की केन लेकर जाने के लिए खडा है हमराह फोर्स एवं पंचान साक्षियो को तलब कर सुचना से अवगत कराकर मुखबिर दवारा बताए गए स्थाजन पर पहुचे जहॉ एक व्य क्ति खंडा था जिसके पास में तीन प्लाास्टिक की केन रखी हुई थी पुलिस वालो को देखकर भागने लगा उसे घेराबंदी कर पकडा केन को खोलकर देखा तो सुंगधे हुए पता चला की कच्ची हाथ भटठी की शराब है प्रत्ये क केन में 20-20 लीटर महुए की शराब भरी हुई मिली जो कुल 60 लीटर महुए की शराब थी उक्तह व्यकक्ति सें नाम पता पुछा तो अपना नाम पुनसिंह पिता कलसिंह बताया शराब के संबंध में कोई लांइसेंस नही होना बताया आरोपी से मौके से शराब जब्तन की गई तथा गिरफतार कर थाना ले जाया गया तथा अरोपी के विरूद्ध धारा 34 (2) आबकारी अधि; के तहत प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज की गई तथा आरोपी को न्याकयिक अभिरक्षा लेकर झाबुआ जेल पहुचा दिया गया था
आज दिनांक 29/09/2020 को आरोपी पुनसिंह की ओर से न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश सुनिल मालवीय साहब के न्यायालय में जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुुत किया गया था जो कि माननीय न्यापयालय दवारा अधिक मात्रा में आरोपी के कब्जेम में शराब होने से जमानत पत्र निरस्ता कर दिया गया।


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