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रात्रि के समय दुकान में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को त्योंथर न्यायालय ने जमानत निरस्त कर भेजा जेल........

रीवा (ईन्यूज एमपी)-थाना पनवार का अप0क्र0 171/20, भादवि0 की धारा 457, 380 के अंतर्गत रात्रि के समय दुकान में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी अम्बुज सिंह पिता वंश बहादुर सिंह, उम्र 22 वर्ष, निवासी अम्दरा, थाना पनवार, जिला रीवा को माननीय न्यायालय- जेएमएफसी त्यौंथर, जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।
मीडिया प्रभारी मो0 अफजल खान, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 23.09.2020 को फरियादी वंश पति सिंह ने अम्दरा चैराहे में स्थित अपनी दुकान को शाम करीब 7ः20 बजे बंद करके अपने घर चला गया था। अगली सुबह 06ः30 बजे फरियादी की पुत्री दुकान खोलने गई, जैसे ही वह दुकान के अंदर गई तो उसने देखा कि दुकान के बगल की ईटे निकली हुई थी और सामान बिखरा पड़ा था। फरियादी की पुत्री ने फोन पर अपने पिता को सूचना दी कि दुकान में चोरी हो गई है। फरियादी ने दुकान जाकर देखा तो वहां से 20 पैकेट राजश्री गुटका, 04 बंडल बिजली का तार एवं काउन्टर में बिक्री का रखा पैसा लगभग 3000/-रू0 कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया था। फरियादी को शक था कि गांव का अम्बुज सिंह एवं उसका भाई अमर सिंह उसके दुकान के आसपास घूमते रहते थे, इसलिए उन्होने ही चोरी की होगी। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना पनवार में लेख कराई। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत का आवेदन प्रस्तुत कर यह तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है, उसे झूठा फसाया गया है। अतः उसे जमानत का लाभ दिया जाए। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री लोकेश मिश्रा, त्यौंथर द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है। वर्तमान में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो आरोपी ऐसे कृत्य बार-बार करता रहेगा। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त करते हुए आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया।

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