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Home क्राइम नाबालिग से छेडछाड के आरोपी को 3 वर्ष के कारावास की सजा

नाबालिग से छेडछाड के आरोपी को 3 वर्ष के कारावास की सजा

शहडोल(ईन्यूज एमपी)- दिनांक 29.09.2020 को ब्यौहारी न्यायालय के श्रीमान् अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा थाना ब्यौहारी जिला शहडोल के अपराध क्रं0 40/18, में अभियुक्त मो0 मजीद उर्फ पप्पू पिता मो0 शकूर उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड नं0 11 नगरिया मोहल्ला ब्यौहारी, जिला-शहडोल धारा 354 भा0द0स0 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूप्ए अर्थदण्ड तथा धारा 8 पाॅक्सों एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में जमानत याचिका के विरूद्ध विरोध श्री आर. के. चतुर्वेदी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यौहारी, जिला-शहडोल द्वारा किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-
सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी श्री नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि फरियादिया ने दिनांक 07.05.2018 को अपने जीजा के साथ थाना ब्यौहारी आकर रिपोर्ट किया कि दिनांक 07.05.2018 को शाम 8 बजे ज बवह घर के सामने स्थित कुंआ से पानी भरकर आ रही थी तब उसके घर के बगल में रहने वाला मजीद खान उर्फ पप्पू ने उसे बुलाकर इज्जत लेने की नियत से उसके सीने में हाथ लगाया तब अभियोक्त्री चिल्लाते हुए बोली वह यह बात अपने जीजा को बजाएगी और बाल्टी लेकर चली गई और घर जाकर अपने जीजा को घटना की बात बताई। उक्त रिपोर्ट पर थाना ब्यौहारी मेें अपराध क्र0 40/18 पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी मो0 मजीद उर्फ पप्पू पिता मो0 शकूर उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड नं0 11 नगरिया मोहल्ला ब्यौहारी, जिला-शहडोल धारा 354 भा0द0स0 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूप्ए अर्थदण्ड तथा धारा 8 पाॅक्सों एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। ।

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