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तेंदुए का शिकार करने वाले आरोपीयों की जमानत निरस्त

बड़वानी (ईन्यूज एमपी)--न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी कमीश पिता गुलसिंग उम्र 51 वर्ष एवं ढबड़िया पिता बुद्धि उम्र 55 वर्ष निवासीगण ग्राम आमझिरी जिला बड़वानी की वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(16), 2(35), 9, 39, 50, 51, में जमानत निरस्त की।
मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 10.07.2020 की है। वनमण्डल क्षेत्र धनोरा के वन विभाग ने ग्राम आमझिरी के कुआपानी फल्या निवासी आरोपी कमिश के घर के पशुओं के बाड़े से तेंदुए का सिर व पैर की कुछ हड्डिया बरामद की थी। वन विभाग को मुखबीर से सूचना मिली थी कि कमिश ने अपने अन्य साथियो करमसिंग, ढबड़िया, सांहग्या, राकेश और गुड़िया के साथ मिलकर तेंदुए का शिकार किया और मांस, पंजे, खाल, नाखुन और खोपड़ी आपस मे बांट ली थी। भारत सरकार द्वारा तेंदुए के शिकार पर कई वर्षो से पाबंदी लगाई गई है। तेंदुआ एक संरक्षित प्राणी है। वन परिक्षेत्र धनोरा द्वारा सभी आरोपीगण के विरूद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(16), 2(35), 9, 39, 50, 51 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपीगण कमिश और ढबड़िया पहले से ही जेल बंद है।
आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर अभियोजन द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की गई। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

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