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सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से सट्टा लिखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित

खरगोन (ईन्यूज एमपी)-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से सट्टा लिखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 19 सितम्‍बर 2020 को पुलिस मेनगांव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुण्डिया रोड पुलिया के पास ठीबगांव में अवैध रूप से सट्टा खेला जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस मेनगांव उक्त स्थान पर पहुंचकर देखा तो आरोपी जितेन्द्र पिता पंढरी उम्र 28 वर्ष निवासी ठीबगांव अवैध रूप से सट्टा लिख रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से पर्चियां, कार्बन टुकडे, लीट पेन, सट्टा उपकरण जब्त किया। पुलिस थाना मेनगांव ने आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय खरगोन में पेश किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन ने आरोपी को सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम की धारा 4-क के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।


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