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मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त कर न्यायालय ने भेजा जेल

रीवा (ईन्यूज एमपी)-थाना पनवार का अप0क्र0 185/2020, भादवि0 की धारा 302, 147, 148 के अंतर्गत हत्या कारित करने वाले आरोपीगण 1. रामबदन मिश्रा उर्फ मखौली पिता केशरी प्रसाद मिश्रा उम्र 66 वर्ष, 2 शंभू प्रसाद मिश्रा पिता शेषमणि मिश्रा उम्र 46 वर्ष 3. राम मनोहर मिश्रा पिता रामबहादुर मिश्रा, उम्र 33 वर्ष, 4. सतेन्द्र प्रसाद मिश्रा पिता विघ्नेश्री प्रसाद मिश्रा, उम्र 35 वर्ष, सभी निवासी गहिलवार, थाना पनवार, जिला रीवा को म0प्र0 का माननीय न्यायालय- श्री जेएमएफसी त्योंथर, जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।

सहा0 मीडिया प्रभारी कल्याण सिंह एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 06.10.2020 को सुबह लगभग 03.00 बजे राममनोहर उर्फ रिंकू ने फरियादिया का दरवाजा खटखटाया, फरियादिया के पति ने दरवाजा खोला तो वह बोला कि उसकी चाची की तबियत खराब है चलिए गाड़ी की व्यवस्था करवा दीजिए, तब फरियादिया के पति उसके साथ चले गये। कुछ समय पश्चात् फरियादिया की बहन ज्योति मिश्रा घर आकर बतायी कि जीजा सुरेश तिवारी को आरोपीगण रजनीश उर्फ अन्नू, राममनोहर उर्फ रिंकू, संजय मिश्रा, बड़कू उर्फ सत्येन्द्र मिश्रा, रामबदन उर्फ मखोली, एवं शम्भू मिश्रा मिलकर लाठी डंडे से मार-मार कर बब्बू पाल के खेत में खत्म कर दिये है। फरियादिया अपनी बहन और गांव के कुछ लोगो के साथ घटना स्थल पहुंची तो देखा कि उसके पति खेत में मृत हालत में पड़े हुए है। और उनके सिर, हाथ-पैर और चेहरे से खून बह रहा है। फरियादिया और गांव वालों को देखकर आरोपीगण वहां से भाग गये। लोगो ने देखा तो फरियादिया के पति की मृत्यु हो चुकी थी। फरियादिया ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना पनवार में लेख कराईं। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना उपरांत आरोपीगण को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र एवं आरोपीगण को न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले में आरोपीगण के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर आरोपीगण को जमानत का लाभ देते हुए आरोपीगण को रिहा किये जाने का निवेदन किया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री लोकेश मिश्रा, तहसील-त्योंथर जिला रीवा द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किये गये और जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहां कि अपराध गंभीर प्रकृति का है इससे फरियादिया के पति की मृत्यु हो गई। तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।

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