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चंदन का पेड काटकर चुराने वाले आरोपीगण की हुई जमानत खारिज

इंदौर (ईन्यूज एमपी)-आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय नितिन कुमार मुजाल्‍दा न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील सांवेर जिला इंदौर के समक्ष थाना क्षिप्रा के अप.क्र. 291/2020 धारा 379 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण रहीम पिता शहजाद खां उम्र 28 साल एवं निजामुददीन पिता कुतुबददीन उम्र 40 साल निवासी सदर इंदौर द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया था और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया । अभियोजन की ओर से श्री विशाल गुप्‍ता एडीपीओ द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि यदि आरोपीगण को जमानत का लाभ दिया गया तो पुन: अपराध करेगा, आरोपीगण के फरार होने की संभावना है। अत: आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाए । अभियेाजन के तर्को से सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा आरेापीगण का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया ।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा बताया गया कि मैं ग्राम पटवा खेड़ी में रहता हूं तथा पटवाखेडी में मेरी जमीन पर एक चंदन का पेड जो लगभग 8 साल पुराना था 10-12 फीट का था दिनांक 5.10.20 को रात 11:30 बजे जब मैं अपने खेत पर गया था जब चंदन का पेड़ लगा हुआ देखा था फिर मैं सुबह 5:00 बजे खेत पर गया तो देखा कि चंदन का पेड़ कटा हुआ जमीन पर पड़ा था और उसका तना कोई अज्ञा बदमाश काटकर चुरा ले गया जिसकी रिपोर्ट थाने पर करने आया हूं कार्यवाही की जाए जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया

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