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अंधे कत्‍ल एवं हत्‍या में गिरफ्तार आरोपियों का तीन दिन का पुलिस रिमाण्‍ड .....

इंदौर (ईन्यूज एमपी)-आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि न्‍यायालय श्री दिनेश मीणा न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी देपालपुर जिला इंदौर के समक्ष थाना देपालपुर के अप.क्र. 272/2020 धारा 302 भादंसं के तहत गिरफ्तारशुदा आरोपीगण राहुल उर्फ जाकम पिता पुरूषोत्‍तम सेठ उम्र 21 साल एवं कुणाल उर्फ विपुल पिता महेन्‍द्र पटेल उम्र 18 निवासी ग्राम बबेडिया को पेश किया गया एवं पुलिस अभिरक्षा इस आधार पर मांगी गई कि प्रकरण में आरोपियों से पूछताछ एवं हत्‍या में उपयोग किए गए हथियार को जप्‍त करना है।अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री शिवनाथ सिंह मावई द्वारा तर्क रखे गये । अभियेाजन के तर्को से सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा आरोपीगणों का दिनांक 13.10.2020 तक का पुलिस अभिरक्षा में दिए जाने का आदेश किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा बताया गया कि दिनांक 07.10.2020 को सुबह 08:00 बजे खबर लगी कि पंडित के खेत वाली पुलिया के नीचे पानी में किसी की लाश ओन्‍धी पडी है। इस पर मैं वहां पहुंचा गांव के अन्‍य लोग भी आ गये थे एवं गांव का चौकीदार आ गया इसकी सूचना पुलिस को दी तो मौके पर पुलिस आ गई शव को बाहर निकलवाया देखा तो शव शाहिद पिता मोहम्‍मद अली उम्र 30 साल निवासी मुण्‍डला का था जो मेरे बडे पापा के लडके लगते है। शाहिद अली के दांए कान के नीचे सिर , गर्दन पर चोट का निशान होकर सूजा हुआ था एवं नाक मुह कान से खून निकल रहा था पुलिया पर भी खून के दाग पडे दिखे उसकी चप्‍पल भी वहीं पर पडी थी, पानी मे एक लकडी का डण्‍डा पडा था एवं उसका मोंबाइल भी उसके पास नहीं था । पुलिस द्वारा शव को पीएम के लिए ले जाया गया , जिसकी रिपोर्ट थाने पर की जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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