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अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित......

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

खरगोन (ईन्यूज एमपी)-कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 14 सितम्बर 2020 को पुलिस मेनगांव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि जैतापुर सनावद सार्वजनकि रोड ठिबगांव में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर देखा तो आरोपी मनोहर पिता बिसन निवासी ठीबगांव के पास से एक पालिथिन में 06 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ मदिरा विक्रय करने हेतु अवैध रूप से बिना अनुज्ञा पत्र के आरोपी के आधिपत्य में रखी हुई पायी गयी। आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय मुख्या न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया। मुख्य् न्याययिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।


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