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मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त कर न्यायालय ने भेजा जेल

रीवा (ईन्यूज एमपी)-थाना पनवार का अप0क्र0 138/2020, भादवि0 की धारा 294,452, 323, 506, 326, 34 के अंतर्गत मारपीट करने वाले आरोपीगण 1. महन्त पाण्डेय पिता कृष्णकान्त पाण्डेय, उम्र-40 वर्ष, 2. चुनकामन पाण्डेय पिता कृष्णगोपाल पाण्डेय, उम्र-35 वर्ष 3. हरिमोहन पाण्डेय उर्फ छोटे पिता कुष्णगोपाल पाण्डेय पाण्डेय, उम्र-38 वर्ष, सभी निवासी-शिवपुर टोला, थाना पनवार, जिला रीवा म0प्र0 का माननीय न्यायालय- जेएमएफसी त्योंथर, जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।

सहायक मीडिया प्रभारी कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 11.08.2020 के शाम 05 बजे फरियादिया ज्ञानवती पाण्डेय के पति सुन्दरलाल पाण्डेय गाय दुह कर दूध लेकर घर के अन्दर आये। तभी आरोपीगण राममंगल पाण्डेय, महंत पाण्डेय, छोटे पाण्डेय एवं चुनकामन पाण्डेय घर के अन्दर घुस आये और पुरानी रंजिश को लेकर मां-बहन की गालियां देने लगे। फरियादिया के पति ने मना किया तो आरोपी राममंगल पाण्डेय फरियादी सुन्दरलाल पाण्डेय के सिर में लाठी से मारा, जिससे फरियादी के सिर से खून बहने लगा और वह जमीन में गिर गया, तब वे सभी आरोपीगण फरियादी को हाथ-मुक्कों से मारने लगे। फरियादी ने हल्ला-गोहार किया तो फरियादिया अंदर से दौड़कर आयी और बीच-बचाव की। आरोपीगण जान से मारने की धमकी देने हुए चले गये। फरियादिया ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना पनवार में लेख कराई। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र एवं आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले में आरोपीगण के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर आरोपीगण को जमानत का लाभ देते हुए आरोपीगण को रिहा किये जाने का निवेदन किया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री धीरज सिंह, तहसील-त्योंथर जिला रीवा द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किये गये और जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है इससे फरियादी की मृत्यु भी हो सकती थी। तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।

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