enewsmp.com
Home क्राइम मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त कर न्यायालय ने भेजा जेल

मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त कर न्यायालय ने भेजा जेल

रीवा (ईन्यूज एमपी)-थाना जवां का अप0क्र0 291¬¬/2020, भादवि0 की धारा 294, 323, 458, 506, 34 के अंतर्गत मारपीट करने वाले आरोप¬¬ीगण 1. अनिल तिवारी पिता गंगा प्रसाद तिवारी, उम्र-65 वर्ष, 2. विपिन तिवारी पिता अनिल तिवारी उम्र-29 वर्ष, दोनो निवासी ग्राम विझवार थाना जवां, जिला रीवा एवं 3. अतुल मिश्रा पिता सुशील मिश्रा, उम्र-23 वर्ष, निवासी-ओझा पुर्वा, थाना अतरैला, जिला रीवा म0प्र0 का माननीय न्यायालय- जेएमएफसी त्योंथर, जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।

सहायक मीडिया प्रभारी कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 11.10.2020 को फरियादी धानेन्द्र प्रसाद तिवारी अपने खेत से घर आ रहा था तभी आरोपीगण विपिन तिवारी, अतुल मिश्रा दोनो फरियादी को मां-बहन की गाली देने लगे। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण घर के सामने का ताला तोड़ कर अंदर आ गये और लाठी-डंडे से मारपीट करने लगे। फरियादी के चाचा बीच-बचाव के लिए आये तो उनको भी लाठी से मारने लगे। फरियादी वहां से भागने लगा तो आरोपीगण फरियादी की बहन को भी लाठी-डंडे से मारने लगे। फरियादी की बहन ने हल्ला-गोहार किया तो फरियादी के बडे पापा बीच-बचाव करने आये तो आरोपी अनिल तिवारी वहा आकर फरियादी के बडे पापा को गाली देते हुए उन्हे मारने लगा। हल्ला गोहार सुनकर गांव के अन्य लोग बीच बचाव के लिए आ गये। आरोपीगण जान से मारने की धमकी देने हुए चले गये। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना जवां में लेख कराई। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र एवं आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले में आरोपीगण के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर आरोपीगण को जमानत का लाभ देते हुए आरोपीगण को रिहा किये जाने का निवेदन किया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री धीरज सिंह, तहसील-त्योंथर जिला रीवा द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किये गये और जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।

Share:

Leave a Comment