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Home क्राइम अपराध करने की नियत से रात्रि में घर में घुसने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

अपराध करने की नियत से रात्रि में घर में घुसने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

रीवा (ईन्यूज एमपी)-थाना पनवार के अप0क्र0 116/20, भादवि0 की धारा 457 के अंतर्गत रात्रि में घर में घुसने वाले आरोपी अमित द्विवेदी पिता रमाकान्त द्विवेदी, उम्र 23 वर्ष, निवासी जोडावरपुर थाना पनवार जिला रीवा म0प्र0 का माननीय न्यायालय-़ जेएमएफसी, त्योंथर जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।

सहायक मीडिया प्रभारी श्री कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 17.07.2020 की शाम फरियादी ज्ञानेन्द्र कुमार द्विवेदी अपने घर पर था और लाईट नहीं थी जिससे घर में अंधेला था। तभी करीब 07ः30 बजे फरियादी ने देखा कि एक व्यक्ति छिप कर बैठा है। फरियादी ने आवाज लगाई तो आरोपी भागने लगा तब फरियादी ने टाॅर्च जलाकर देखा तो उसके गांव का ही एक व्यक्ति अमित द्विवेदी था जिसे फरियादी ने पकड़ना चाहा तो वह भाग दिया। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना पनवार में लेख कराई। पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र एवं आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
मामले में आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर यह तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री धीरज सिंह, तहसील-त्योंथर द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किया गये और जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी घर के अंदर किसी भी अपराध को अंजाम दे सकता था। तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।

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