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अवैध शराब रखने वाले आरोपिया को न्यायालय ने किया दण्डित ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेरट खरगोन द्वारा अवैध शराब रखने वाले आरोपिया को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

खरगोन (ईन्यूज एमपी)-कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 18 जून 2020 को आबकारी खरगोन को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम बरूड में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। मुखबिर के बताये स्‍थान पर पहुंचकर देखा तो आरोपीया सेवंती पति संतोष निवासी बरूड अपने रहवासी मकान से एक प्लास्टिक की केन जिसमें 08 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदिरा अवैध रूप से बिना अनुज्ञा पत्र के विक्रय करने हेतु आरोपिया के आधिपत्य में रखी हुई पायी गई। आरोपीया के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्या‍यालय मुख्य न्‍यायिक मजिस्ट् ट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया। मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेट खरगोन ने आरोपीया को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।

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