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Home क्राइम शराब के पैसो के लिये तोडफोड और मारपीट के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त.......

शराब के पैसो के लिये तोडफोड और मारपीट के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त.......

सतना (ईन्यूज एमपी)- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रे्ट उमेश पटेल के द्वारा थाना कोलगवां के अपराध क्रमांक 1330/2020 धारा 294, 327, 427, 506, 34 भादवि0 के आरोपी मोंटी उर्फ यशेन्द्र सिंह तनय ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह उम्र 36 वर्ष निवासी बरदाडीह थाना सिटी कोतवाली जिला सतना की ओर से धारा 437 द0प्र0सं0 का जमानत आवेदन माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसका घोर विरोध हरिकृष्ण त्रिपाठी एडीपीओ द्वारा किया गया आरोपी आदतन अपराधी है आरोपी के विरूद्व कई मुकदमे पंजीकृत है इसलिये अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आवेदन निरस्त किया गया ।
अभियोजन प्रव़क्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 24/10/2020 को फरियादी मोनू सिंह अपने दोस्त अतुल शर्मा के साथ बरदाडीह शुक्ला् फाटक के पास रात करीब 8 बजे बैठकर मोबाइल पर पबजी खेल रहा था । आरोपी का फरियादी के मोबाइल में फोन आ रहा था जिस पर फरियादी ने उसका नं0 ब्लाक कर दिया था इसी बात से नाराज होकर आरोपीगण मोन्टी सिंह एवं पंकज सिंह बघेल मोटरसाइकल से आए और फरियादी को मॉ बहन की बुरी बुरी गालिया देते हुए शराब पीने के लिये एक हजार रूपए मांगे जब फरियादी ने पैसा देने से मना कर दिया तो मोन्टी सिंह ने राड से और पंकज सिंह ने लाठी से फरियादी के साथ मारपीट करने लगे। जब अतुल शर्मा बीच बचाव करने लगा तब मोन्टी सिंह फरियादी का मोबाइल जमीन पर पटक दिया जिससे मोबाइल टूट गया और फरियादी के मोटर साइकल क्रमांक एमपी19एमव्ही0443 को पुलिया के ऊपर से ढकेल दिया जो क्षतिग्रस्त हो गई तथा आरोपीगणो ने जान से मारने की धमकी दी तब फरियादी ने थाना कोलगवां में रिपोर्ट लिखाया । विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया । जहॉ से उसका जमानत आवेदन निरस्त किया गया ।


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