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अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दंण्डित......

खरगोन (ईन्यूज एमपी)-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरगोन द्वारा अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्याायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के सहायक मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रमेश विजारनया ने बताया कि दिनांक 20.10.2020 को पुलिस गोगावां को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम दयालपुरा का बल्लू नामक व्यक्ति अवैध रूप से हाथभट्टी महुआ शराब लेकर बेचने हेतु बैठा है। पुलिस गोगावां मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर देखा तो आरोपी बल्लू पिता चुन्नीलाल निवासी दयालपुरा बैडी एक प्लास्टिक की केन लेकर बैठा दिखा जिसे घेराबंदी कर पकडकर केन की तलाशी ली जिसमें अवैध रूप से 06 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ मदिरा बेचने हेतु भरी हुई थी। आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय जेएमएफसी न्यायालय खरगोन श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी के समक्ष पेश किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरगोन द्वारा आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी श्रीमती सीमा सोलंकी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।


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