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अवयस्क बालिका को भगाने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त......

रीवा (ईन्यूज एमपी)-थाना चाकघाट का अप0क्र0 133/2020, भादवि0 की धारा 363, 366, 376, 457, 120बी, 354(क), 506, 34 एवं पाॅक्सों की धारा 5/6 एवं 7/8 के अंतर्गत अवयस्क बालिका को भगाने वाले आरोपीगण 1. रामबहोर मांझी, 2 श्यामकली मांझी पति अशोक कुमार मांझी उम्र 50 वर्ष 3. मन्नू मांझी पति मेवालाल मांझी, उम्र 60 वर्ष, सभी निवासी टोली , थाना चाकघाट, जिला रीवा को म0प्र0 का माननीय न्यायालय- श्री जेएमएफसी त्योंथर, जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।
सहा0 मीडिया प्रभारी कल्याण सिंह एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 30.07.2020 की शाम फरियादी मछली मारने गया था, रात करीब 11ः00 बजे वापस घर आया तो उसकी पत्नी ने बताया कि उसकी लड़की आगन में चारपाई में सो रही थी और फरियादी की पत्नी अपने छोटे बेटे को लेकर घर के अन्दर सो रही थी। रात करीब 09ः00 बजे फरियादी की पत्नी को कुछ आवाज सुनाई दी, वह उठकर घर के आंगन आई तो देखा कि उसकी बेटी नहीं थी, उसने इधर-उधर देखा परन्तु उसकी बेटी कही नहीं दिखी। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना चाकघाट में लेख कराईं। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना उपरांत आरोपीगण को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र एवं आरोपीगण को न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले में आरोपीगण के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर आरोपीगण को जमानत का लाभ देते हुए रिहा किये जाने का निवेदन किया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव कुमार सिंह, तहसील-त्योंथर जिला रीवा द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किये गये और जमानत आवेदन का विरोध किया गया। तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।

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