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आत्मंहत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी को भेजा जेल

झाबुआ (ईन्यूज एमपी)-घटना इस प्रकार है फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पेटलावद द्वारा मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पेटलावद द्वारा मृतिका निर्मला पति अशुंल जाति गणावा उम्र 25 वर्ष निवासी करमदिखेडा की नवविवाहिता के मर्ग जांच के दौरान साक्षी मृतिका के भाई मृतिका की मा के कथन लिये गये। एवं माननीय न्यायालय पेटलावद में भी धारा 164 जा.फो. में कथन लेख करवाये गये जिन्हो नें अपने कथन में बताया कि मृतिका निर्मला का पति अशुंल उर्फ अनसुल पिता धनजी जाति गणावा निवासी करमदीखेडा का मृतिका को तु घर में काम नही करती है कहकर मारपीट करता रहता था तथा हमेशा झगडा मारपीट करता था जिससे परेशान होकर मृतिका निर्मला ने दिनांक 08/01/2020 को जहरीली दवाई पीकर आत्महत्या कर ली थी। सम्पुर्ण मर्ग जांच से मृतिका का पति द्वारा पति अशुंल उर्फ अनसुल मृतिका निर्मला से झगडा व मारपीट कर मृतिका का आत्म हत्याा के लिए उत्प्रे रित किया था। मृतिका के पति अशुंल उर्फ अनसुल के विरूद्ध अपराध धारा 498ए, 306 भादवि का घटित होना पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया है।
दिनांक 7.11.20 को आरोपी अंशुल उर्फ अनसुल को माननीय न्यालयालय संजीव कटारे प्रथम न्यायीक मजिस्ट्रे्ट के समक्ष पेश किया गया जहा से उक्त् आरोपी को जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्यारेलाल चौहान द्वारा किया गया
उक्त् जानकारी सहायक मीडिया सेल प्रभारी सुश्री शीला बघेल द्वारा दी गई

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