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गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज......

अनूपपुर(ईन्यूज एमपी)- न्यायलय प्रथम सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार अग्रवाल जिला अनुपपुर के न्यायालय के द्वारा आरोपी कमलेश कोल उर्फ कारोंणी कोल पिता लच्छू कोल आयु 45 साल ग्राम मेडियारास थाना चचाई जिलां अनुपपुर की ओर से जेल से अपने रिहाई हेतु लगाए गये आवेदन को खारिज कर दिया गया है, आरोपी के विरुद्ध थाना चचाई में अपराध क्रमांक 193/20 धारा 302 भादवि का अपराध दर्ज है। प्रकरण में आरोपी को दिनाँक 21-08-2020 को गिरफ्तार कर न्यायलय के सामने पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था, राज्य की ओर से अतिरित लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा ने पैरवी की।
घटना की संक्षिप्त जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि, पुलिस डायरी के अनुसार घटना 18-08-2020 ओर 19-08-2020 के मध्य रात्रि की है, घटना स्थल ठाकुर बाबा मंदिर के पास मेडियारास नाली की है, पुलिस को सुबह 19-08-2020 को शिव कुमार कोल ने सूचना दी थी कि मृतक राजेश कोल उर्फ गुड्डा निवासी मेडियारास जिला अनूपपुर (म.प्र.) ठाकुर बाबा के पास नाली में मरा पड़ा है, गले मे गमछा का फंदा है, उसकी किसी ने हत्या कर दी है, थाना चचाई के द्वारा मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया गया, विवेचना में संदेही आरोपी से पूँछताछ कर उसके बताने पर आरोपी के घर से कीचड़ से सने कपड़े ओर मृतक के जेब से निकाले गए भू-अधिकार पुस्तिका जप्त की गई, मृतक का जिस गमछे से गला घोंटा गया था, उसको उसकी पत्नी ने पहचना था।
आरोपी ने अपने आवेदन में यह लिया आधार - आरोपी ने बताया कि उसे पुलिस ने बेबुनियाद तथ्यो पर गिरफतार किया है, उसने हत्या नही की है, वह अनुपपुर जिले का स्थाई निवासी है, जंहा उसकी चल अचल संपत्ति है, इसलिए उसकी फ़रार होने की संभावना नही है।।
राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक मैडम ने कहा कि आरोपी के विरूद्ध गंभीर और अजमानतीय अपराध किये जाने का आरोप है, अभी विवेचना जारी है, इसिलए जमानत आवेदन खारिज किया जाए, माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षो को सुनने के बाद आरोपी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया।

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