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अवैध शराब ले जाने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित

खरगोन (ईन्यूज एमपी)-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरगोन द्वारा अवैध रूप से शराब ले जाने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1700 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 29.10.2020 को पुलिस थाना बरूड़ को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सिनखेड़ा में माता मंदीर के पास एक व्यंक्ति शराब बेचने के लिये लेकर आ रहा है। मुखबिर सूचना पर विश्वास कर पुलिस थाना बरूड़ ने उक्त स्थान पहुंचकर देखा तो एक युवक प्लास्टिक की थैली लेकर आते दिखा, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को पकडकर उसके कब्जे से 14 क्वार्टर देशी प्लेन शराब अवैध रूप से बेचने हेतु जप्‍त की। उक्त शराब ले जाने के लायसेंस के बारे में पूछने पर युवक ने लायसेंस नहीं होना बताया। युवक से नाम, पता पूछने पर अपना नाम सुभाष पिता सदाशिव निवासी सिनखेडा का होना बताया। आरोपी सुभाष के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरगोन श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी के समक्ष पेश किया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन की ओर से की गई जहां माननीय न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1700 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।




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