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Home सीधी दर्पण गैंगरेप की घटना ने मानवता को किया तारतार , अमिलिया की कानून व्यावस्था पर उठे सबाल ....?

गैंगरेप की घटना ने मानवता को किया तारतार , अमिलिया की कानून व्यावस्था पर उठे सबाल ....?

सीधी ( ईन्यूज एमपी) जिले के अमिलिया थाना क्षेत्र में घटित गैंगरेप की घटना ने एक बार फिर मानवता को तारतार कर दिया है , और एक वार फिर अमिलिया क्षेत्र की कानून व्यावस्था पर सबालों के बादल मड़रा रहे हैं , पहाड़ी इलाके में झोपड़ी में गुजरपसर करने वाली एक महिला के साथ तीन युवकों के द्वारा सामूहिक बालात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया। बालात्कार के बाद आरोपियों के द्वारा महिला के गुप्तांग में लोहे की सरिया डाल कर रफूचक्कर हो गये रक्त स्त्राव के कारण महिला बेहोश हो गई जिसका इलाज रीवा में चल रहा है ।

हांसिल जानकारी के मुताबिक उसके साथ में रहने वाली बहन ने आटो बुक कर अमिलिया थाना पहुंचाया गया, पुलिस के द्वारा बेहोशी की हालत में महिला को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमिलिया में भर्ती कराया गया। हालत में सुधार न होने पर जिला चिकित्सालय सीधी रेफर कर दिया गया हालात गम्भीर होने पर पीड़िता को संजय गांधी मेडिकल कालेज रीवा रेफर किया गया, जंहा रीवा में महिला का आपरेशन किया गया हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है। बताया गया कि महिला के पति की मौत विगत चार वर्ष पूर्व हो चुकी थी, जिसके दो पुत्र हैं। वह अपना जीविकोपार्जन करने के लिए एक झोपड़ पट्टी में दुकान का संचालन करती है। शनिवार की रात्रि करीब 10 बजे एक ने आवाज लगाकर पानी की मांग की । जिस पर महिला के द्वारा पानी न होने की बात कही, इस बीच आरोपी के साथ दो अन्य जिससे ने टटिया तोड़कर झोपड़ी के अंदर प्रवेश कर बालात्कार किये । इतना ही नही दरिंदगी की हद पारकर परिचय देते हुए, महिला के गुप्तांग में लोहे की सरिया को डाल दिया गया, जिससे रक्त स्त्राव होने के कारण वह बेहोश हो गई। जिस समय आरोपियों के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया, उस समय उसकी छोटी बहन साथ में थी किंतु आसपास कोई बस्ती न होने के कारण वह हल्ला गुहार करके किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला पाई।

महिला के गुप्तांग में सरिया डालने से रक्त स्त्राव दूसरे दिन भी बंद नहीं हुआ। जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमिलिया से जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। जहां से नाजुक हालात में महिला का रक्त स्त्राव बंद न होने के कारण उसे रीवा रेफर करवा दिया गया है । पूरे मामले में अमिलिया पुलिस के द्वारा आरोपियों के विरूद्ध भादवि की धारा 376, 324, 452, 34 के तहत मामला पंजीवद्ध किये जाने की खबर है।

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