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Home सीधी दर्पण नशे की हालत में ऑटो चलाने के आरोपी को 10,000 रू. के अर्थदंड की सजा....

नशे की हालत में ऑटो चलाने के आरोपी को 10,000 रू. के अर्थदंड की सजा....

नशे की हालत में ऑटो चलाने के आरोपी को 10,000 रू. के अर्थदंड की सजा....

सीधी (ईन्यूज एमपी) न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन द्वारा नशे की हालत में ऑटो वाहन चालक को 10,000 रूपए अर्थदंड व न्या्यालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया।

मामले का विवरण इसप्रकार है:-
ऑटो नं. एम.पी.53 आर 2587 के चालक शिवपूजन यादव पिता सुदामा यादव उम्र-30 वर्ष निवासी भितरी को पुलिस चेकिंग में बस स्टैंड रामपुर नैकिन के पास नशे की हालत में वाहन चलाते पाए जाने पर इस्तं. क्र. 06/21 धारा 185 मोटर व्हीएकल एक्ट पंजीबद्ध करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां शासन की तरफ से सशक्त पैरवी करते हुए सहा. जिला अभियोजन अधिकारी विक्रम कुमार दुबे ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया।

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