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हाईकोर्ट का बड़ा फैंसला 15 जुलाई तक अतिक्रमण पर ....

भोपाल ( ईन्यूज एमपी) मध्यप्रदेश के अतिक्रमण कारियों के लिये एक बड़ी राहत की खबर है , 15 जुलाई तक अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर रोक जारी रहेगी। अतिक्रमण बताकर किसी मकान या दुकान को हटाया या तोड़ा नहीं जा सकेगा। पहले यह रोक 15 जून तक लगी थी जिसे हाई कोर्ट ने बढ़ा दिया है। हालांकि कोर्ट ने स्थानीय निकायों को यह राहत जरूर दी है कि बारिश के मौसम को देखते हुए वे जर्जर मकानों को जमींदोज करने की कार्रवाई कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें रहवासियों को नोटिस जारी कर पूर्व में सूचित करना होगा ताकि वे सुरक्षित स्थानों पर जा सकें।

हाई कोर्ट ने यह आदेश उस स्वत: संज्ञान याचिका में दिया है जिसमें महामारी के चलते अतिक्रमण विरोधी मुहिम पर रोक लगाने का मुद्दा उठाया गया है। कोर्ट द्वारा बनाए गए न्यायमित्र एडवोकेट आदित्य अधिकारी ने कोर्ट को जानकारी दी कि महामारी के प्रकोप को देखते हुए पूर्व में 15 जून तक अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के नाम पर किसी भी तरह की तोड़फोड़ पर रोक लगाई गई थी लेकिन कोरोना की दूसरी लहर से बिगड़े हालात अब तक सुधरे नहीं हैं। ऐसी स्थित में इस रोक को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

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