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सीधी कलेक्टर ने जारी किया स्कूल खोलने का आदेश......

सीधी(ईन्यूज एमपी)- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार चैधरी द्वारा मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र दिनांक 23 जुलाई 2021 के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुपालन में कार्यालयीन आदेश दिनांक 16.07.2021 के कंडिका 02 में आंशिक संशोधन करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी कैलेण्डर/एस०ओ०पी० अनुसार शिक्षण सत्र 2021-22 के लिए शासकीय/अशासकीय विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों की कक्षायें प्रारम्भ एवं संचालित किये जाने हेतु आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेशानुसार जिला अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टाॅफ शत-प्रतिशत उपस्थित रहेंगे। शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के समस्त स्टाफ का प्राथमिकता के आधार पर वैक्सिनेशन कराया जाए। संबंधित स्कूल प्रबंधन एवं संस्था के प्राचार्य/प्रभारी द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा कि विद्यार्थियों के पालको की लिखित सहमति से ही विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित हो सकेंगे। विद्यालयों को प्रारम्भ करने हेतु कैलेण्डर

26 जुलाई 2021 से कक्षा 11वी एवं 12वी (सप्ताह में 02 दिवस) - कक्षा
12वी के लिए सोमवार एवं गुरुवार तथा कक्षा 11वी के लिए मंगलवार एवं
शुक्रवार दिन नियत किया जा सकता है। विद्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ
चलेंगे। 05 अगस्त 2021 से कक्षा 09वी से 12वी तक -कक्षा 12वी के लिए
सोमवार एवं गुरुवार तथा कक्षा 11वी के लिए मंगलवार एवं शुक्रवार दिन
नियत किया जा सकता है। कक्षा 10 के लिए बुधवार एवं कक्षा 9 के लिए शनिवार
नियत किया जा सकता है। विद्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ चलेंगे।
आॅनलाईन कक्षाओं का संचालन भी जारी रहेगा।
विद्यालय प्रबंधन, विद्यार्थियों को इस रीति से विद्यालय में
आमंत्रित कर सकेगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना अनुसार कक्षा में
विद्यार्थियों के बैठने की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।
संस्था प्रमुख विद्यालय की क्षमता अनुसार आवश्यक निर्णय लेंगे ताकि
कोविड-19 हेतु नियत प्रोटोकाॅल का पालन हो सके। विद्यालय में
प्रार्थना-सभा, स्वीमिंग पूल इत्यादि सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित
रहेंगी। किसी भी स्थिति में विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्रित न हो इस बात
की विशेष निगरानी रखी जाये। यदि विद्यालय द्वारा परिवहन सुविधा का प्रबंधन
किया जा रहा है तो बसों/अन्य परिवहन वाहनों में समुचित भौतिक
दूरी सुनिश्चित करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता से चलाई जाएगी और बसों/अन्य
परिवहन वाहनों का 01 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड के उपयोग से
सेनेटाइजेशन सुनिश्चित किया जायेगा। कक्षा 11वी एवं कक्षा 12वी के
विद्यार्थियों हेतु छात्रावास भी 26 जुलाई 2021 से प्रारम्भ किए जा
सकेंगे। छात्रावासों में छात्रों के आगमन से पूर्व नियत कोविड-19
प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए आवश्यक तैयारियां की जाए एवं
प्रोटोकाॅल का पालन अनिवार्य होगा। छात्रावास में कार्यरत समस्त
अधिकारी एवं कर्मचारी का टीकाकरण अनिवार्य होगा। छात्रावास में
सेनिटाइजेशन एवं बाथरूम इत्यादि की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया
जाए। कक्षा 12वी के लिए दिनांक 05 अगस्त 2021 से कोचिंग संस्थाएं
प्रारम्भ की जा सकेंगी। कोचिंग संस्थान में कार्यरत समस्त शिक्षकों
एवं स्टाॅफ हेतु वैक्सिनेशन अनिवार्य होगा। कोचिंग संस्थानांे
के सेनिटाइजेशन एवं बाथरूम इत्यादि की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया
जाएगा। कोचिंग संचालन में भी नियत कोविड-19 प्रोटोकाॅल का
पालन करना अनिवार्य होगा। स्थानीय प्रशासन कोचिंग संस्थानों के
संचालन की नियमित रूप से इस बात की जांच करेगा कि उक्त संस्थानों द्वारा

कोविड-19 प्रोटोकाॅल का पालन किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा
विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी
एसओपी/गाईडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। प्राचार्य यह सुनिश्चित
करेंगे कि समस्त स्टाफ का कोविड प्रतिरोधक टीकाकरण हो गया हो, यदि
स्टाफ के किसी सदस्य द्वारा टीका नहीं लगवाया गया हो तो तुरंत टीका
लगवाने हेतु निर्देशित किया जाए। पालन न करने पर अनुशासनात्मक
कार्यवाही की जाए। प्राचार्य/छात्रावास अधीक्षक समय-समय पर छात्रों तथा
स्टाफ का रेण्डम कोविड-19 का टेस्ट करायें। विद्यालयों के संचालन
के संबंध में उक्त निर्देशों को पालन सुनिश्चित करवाने हेतु जिला
शिक्षा अधिकारी सीधी द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। इसी प्रकार
छात्रावासों के संचालन के संबंध में उक्त निर्देशों का पालन करवाने
हेतु सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग
कल्याण विभाग तथा जिला शिक्षा अधिकारी जिला सीधी द्वारा कार्यवाही
सुनिश्चित की जावेगी।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के
विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 188, 269, 270, 271, कोविड-19 रेगुलेशन
2020 एवं एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60
तथा अन्य प्रासंगिक विधियो के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।

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