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Home क्राइम अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का कारावास, और जुर्माना....

अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का कारावास, और जुर्माना....

रीवा(ईन्यूज एमपी)- थाना सिविल लाइन जिला रीवा के अपराध क्र. 391/2019 के आरोपी विकास द्विवेदी पिता रामेष द्विवेदी निवासी चाणक्य पुरी पड़रा जिला रीवा को अभियोक्त्री के साथ घर में घुसकर अष्लील हरकत किये जाने और उसके साथ मारपीट, गालीगलौज और जान से मारने की धमकी के अपराध में दोषी पाते हुए माननीय विषेष न्यायालय पाॅक्सो जिला रीवा सुश्री महिमा कछवाह ने भा0द0स0 की धारा 457 में एक वर्ष की कठोर कारावास और 2 हजार रूपये जुर्माना, धारा 354 में 3 वर्ष की कठोर कारावास और 5 सौ रूपये जुर्माना, धारा 354क में एक वर्ष की कठोर कारावास और 3 सौ रूपये जुर्माना, धारा 323 में एक वर्ष की कठोर कारावास और 2 सौ रूपये जुर्माना, धारा 294 में एक माह का साधारण कारावास और सौ रूपये जुर्माना, धारा 506 में एक वर्ष का साधारण कारावास और 2 सौ रूपये जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया।
मीडिया प्रभारी अषोक प्रियदर्षी एडीपीओ ने बताया कि घटना दिनांक 04.05.2019 को अभियोक्त्री अपने निवास स्थान में अपनी माता पिताएवं छोटा भाई के साथ थी लगभग 11 बजे रात्रि आरोपी विकास द्विवेदी गलत नियत से अभियोक्त्री के घर में जबरन प्रवेश कर अभियोक्त्री के साथ जबरन अश्लील छेडछाड करने लगा अभियोक्त्री द्वारा विरोध किये जाने पर अभियुक्त ने अभियोक्त्री को माॅ बहन की अश्लील गाली देते हुए अभियोक्त्री के साथ हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा अभियोक्त्री के चिल्लाने पर अभियोक्त्री के माता पिता दौडकर आये तब अभियुक्त अभियोक्त्री के माता पिता के साथ अश्लील शब्दों का उच्चारण करते हुए घूसा मुक्का से मारपीट करने लगा। हल्ला होने के कारण आसपास के व्यक्तियों के घटना स्थल पहुॅचने पर अभियुक्त विकास द्विवेदी ने अभियोक्त्री को जान से खत्म करने की धमकी देकर भाग गया। उक्त मारपीट से अभियोक्त्री के दाहिने हाथ एवं गले में अभियोक्त्री की माॅ के दाहिने हाथ की कलाई सीने एवं गले में तथा पिता के दाहिने हाथ के कलाई में चोट आई है। अभियोक्त्री की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्र. 391/2019 कायम कर विवेचना की गयी। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय मंे पेश किया गया।
विचारण के दौरान शासन की ओर से पैरवी करते हुए विषेष लोक अभियोजक(पाॅक्सो) रवीन्द्र सिंह जिला रीवा के द्वारा मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय विषेष न्यायालय पाॅक्सो जिला रीवा सुश्री महिमा कछवाह ने आरोपी विकास द्विवेदी को उक्त दण्ड से दण्डित किया है।

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