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Home मध्य प्रदेश एमपी में कोरोना संबंधी नवीन दिशा निर्देश कि विस्तृत जानकारी, देखिए क्या कुछ हुए है बदलाव....

एमपी में कोरोना संबंधी नवीन दिशा निर्देश कि विस्तृत जानकारी, देखिए क्या कुछ हुए है बदलाव....

भोपाल(ईन्यूज एमपी)-मध्यप्रदेश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 6% हो गया है, वहीं एक्टिव केस की संख्या 21 हजार 394 के पार चली गई है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच राज्य सरकार लगातार पाबंदियां बढ़ाती जा रही है। अबतक तीन बार गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। 23 दिसंबर 2021 के बाद गृह मंत्रालय ने नए साल में 5 जनवरी और 14 जनवरी को यानी आज गाइडलाइन जारी की है। ऐसे में आप आसान तरीके से जान सकते हैं कि मध्यप्रदेश में कोरोना के कारण लागू की पाबंदियों से कौन किस तरह से प्रभावित होगा।

कारोबारी या दुकानदार हैं या वहां काम करते हैं तो क्या?

रात 11 बजे से कर्फ्यू लागू होगा, इसलिए रात 10.30 बजे ही हर हाल में दुकान बंद करना होगी ताकि शेष बचे 30 मिनट में व्यापारी और स्टाफ घर चले जाएं। व्यापारी और कर्मचारियों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाना अनिवार्य है। यदि किसी ने वैक्सीन नहीं लगाई है तो संबंधित व्यापारी, एसोसिएशन और मालिक जिम्मेदार होंगे। बिना मास्क के न तो कोई सामान बेच सकेंगे और न ही खरीद पाएंगे।

स्कूल/कॉलेज, विश्वविद्यालय, पीईबी, कोचिंग से जुड़े हैं तो

प्रदेश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल 15 से 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। प्री-बोर्ड परीक्षा घर से दे सकेंगे। अभी कोचिंग को लेकर गाइडलाइन में कोई उल्लेख नहीं है।

कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई ऑफलाइन ही चलेगी। 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ऑफलाइन मोड से सेमेस्टर परीक्षाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा PEB (प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड) की आरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 के अभ्यर्थियों की परीक्षा उनके तय समय पर ही होगी।

कोचिंग क्लास, स्विमिंग पूल, क्लब या स्टेडियम में आने वाले स्टूडेंट्स यदि 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो उन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लगाने पर ही एंट्री मिलेगी। 18 वर्ष से कम उम्र वालों पर कोई बंधन नहीं रहेगा। कोचिंग क्लास में स्टूडेंट्स के बीच सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी रहेगा। ऐसा न करने पर संचालक पर कार्रवाई होगी।

सभी स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल के प्रिंसिपल, शिक्षक, प्रोफेसर व स्टाफ को वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना अनिवार्य है। वहीं, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्टूडेंट्स जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है, उन्हें वैक्सीन लगवाने की जिम्मेदारी संस्था के प्रमुख पर होगी। 18 से कम उम्र पर किसी तरह की सख्ती नहीं होगी।

खेल प्रतियोगिता आयोजकों के लिए

खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के साथ आयोजन नहीं हो सकेंगे। स्टेडियम में दर्शकों के आने पर रोक रहेगी।

राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक व व्यावसायिक संगठनों के लिए

संगठन किसी भी प्रकार के मेले, जुलूस, रैलियों का आयोजन कर जन समूह को इकट्‌ठा नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक आयोजनों में भी 250 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। बैठक करने पर हॉल की कुल क्षमता से 50 प्रतिशत लोग ही शामिल हो सकते हैं।

इंडस्ट्रीज और उनसे जुड़े लोग हैं तो

नाइट कर्फ्यू में भी इंडस्ट्रीज खुलेंगी। उद्योगपति, उसके अधिकारी-कर्मचारियों और मजदूरों को आने-जाने की छूट रहेगी। पहचान पत्र रखना जरूरी होगा ताकि कोई परेशानी न हो। कच्चा या तैयार माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ड्राइवर ले जा सकेंगे ।

अस्पताल, मेडिकल इंश्योरेंस से जुड़े हैं तो

सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक और मेडिकल स्टोर्स चलाते हैं या वहां नौकरी करते हैं तो कोई रोक-टोक नहीं है। संचालक, डॉक्टर, नर्स-स्टाफ, फॉर्मासिस्ट पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, लेकिन उन्हें पुलिस द्वारा मांगे जाने पर अपना आईडी दिखाना पड़ेगा। मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी या अन्य स्वास्थ्य इमरजेंसी सेवाओं के लिए आवागमन करने पर छूट मिलेगी।

सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स या थिएटर चलाते हैं तो

नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से शुरू है। इसलिए संचालक रात 10 से 10.30 बजे के बीच शो बंद कर रहे हैं। संचालक उन्हीं दर्शकों को एंट्री दे सकेंगे जिन्होंने दोनों डोज लगवाएं हों। इसके लिए हर दर्शक का सर्टिफिकेट देखना होगा। 18 से कम उम्र के लोगों को छूट रहेगी। थिएटर में प्रत्येक कर्मचारी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाया जाना जरूरी रहेगा।

सरकारी अधिकारी-कर्मचारी हैं तो

कोरोना ड्यूटी कर रहे अधिकारी-कर्मचारियों को नाइट कर्फ्यू से छूट रहेगी। इमरजेंसी सेवाएं जैसे- फायर, पानी, सफाई से जुड़े कर्मचारी भी बिना रोक-टोक बाहर निकल सकेंगे। उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य है। जिन्हें दोनों डोज नहीं लगे हैं, उनकी पहचान की जाएगी और डोज लगाया जाएगा। यह जिम्मेदारी विभाग प्रमुख की होगी।

रात में ट्रेन, फ्लाइट या बस से सफर करने के लिए

यदि आप नाइट कर्फ्यू के दौरान एयरपोर्ट, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से लौट रहे या जा रहे हैं, तो आपको अपने पास टिकट रखना होगा। वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का सर्टिफिकेट भी रखना होगा। टिकट या वैक्सीन प्रमाणपत्र मोबाइल में दिखा सकते हैं।

अगर पॉजिटिव मिले तो क्या?

अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं। माइल्ड केस के साथ होम आइसोलेशन में हैं। लगातार 3 दिन तक बुखार भी नहीं आया है, तो 7 दिन में खुद को कोरोना निगेटिव मान लीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने कोरोना की गाइडलाइन में बदलाव किया है। अब तक 10 दिन में निगेटिव की गाइडलाइन थी। इस प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा था। नई गाइडलाइन को लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने भी लोगों को नए प्रोटोकॉल के बारे में बताया है।

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