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Home सीधी दर्पण सीधी-बिना अनुमति के नहीं चिपकेगा पोस्टर बैनर,सार्वजनिक रूप से संपत्ति का विरूपण करने वाले के विरूद्ध होगी वैधानिक कार्यवाही....

सीधी-बिना अनुमति के नहीं चिपकेगा पोस्टर बैनर,सार्वजनिक रूप से संपत्ति का विरूपण करने वाले के विरूद्ध होगी वैधानिक कार्यवाही....

सीकलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजीबुर्रहमान खान द्वारा आदेशित किया गया है कि जिला सीधी के नगर पालिका सीधी,नगर पंचायत रामपुर नैकिन, चुरहट एवं मझौली क्षेत्रांतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा अपने चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नारे बैनर इत्यदि निजी सम्पत्ति के स्वामियों के लिखित अनुज्ञा के बिना भवन की दीवारों पर नारे इत्यादि चुनाव-प्रसार के लिए नहीं लिखेंगे तथा न ही अपने शुभ चिन्तकों के माध्यम से लिखवायेंगे तथा किसी भी परिस्थिति में शासकीय भवनों इमारतों पर ट्रेफिक चिन्हों पर नारे पोस्टर इत्यादि नहीं लगाये जावेंगे।

चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर बैनर, नारे इत्यादि लगाने के लिए नियत स्थानों पर स्थानीय संस्थाओं से अनुमति प्राप्त कर या निर्धारित शुल्क जमाकर निर्धारित स्थानों पर ही पोस्टर बैनर आदि का प्रदर्शन किया जा सकेगा। स्थानीय संस्थाओं द्वारा इसके लिए की गई व्यवस्था के लिए यदि शुल्क निर्धारित किया गया है तो वह संबंधित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जावेगा।

मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति स्वामियों की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली निजी संपत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। यह कृत्य दण्डनीय होकर संज्ञेय अपराध होगा।

कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना कर सार्वजनिक रूप से संपत्ति का विरूपण करने वाले के विरूद्ध विविध प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।

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