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Home सीधी दर्पण *सीधी- महिला बाल विकाश विभाग ने रोका बाल विवाह, परिजनों को दी गई समझाइश*

*सीधी- महिला बाल विकाश विभाग ने रोका बाल विवाह, परिजनों को दी गई समझाइश*

सीधी (ईन्यूज एमपी)-जिले के कुसमी महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी अनुसुइया वाजपेयी के निर्देश पर परिवेक्षक मान कुमारी पनाड़िया एवं श्रृद्धा वागडे के साथ पोडी चौकी पुलिस ने पोडी मे वंशल परिवार मे होने बाले बाल विवाह पर रोक लगा दी है।
विभाग से हासिल जानकारी अनुसार महिला बाल विकास विभाग को सूचना मिली कि पोडी में 15वर्षीय नाबालिग बालिका का विवाह हो रहा है। शिकायत के बाद परियोजना अधिकारी के निर्देश पर परिवेक्षक की टीम एवं पुलिश पोडी स्थल पर पहुंची।स्थल पर जांच कार्रवाई किया गया जिसमें पाया गया कि बालिका के विवाह की तैयारियां की जा रही थी रिश्तेदार भी विवाह के पूर्व दिनो से रस्मों के लिए मौजूद थे। सभी से बातचीत करने पर पाया गया कि विवाह 3जुलाई को ही ग्राम खैरी मे अमित कुमार वंशल पिता सुमेर बंशल के साथ समपन्न होने वाला है बालिका की उम्र की पुष्टि हेतु उसे शैक्षणिक दस्तावेजों एव उसका आधार कार्ड और अंकसूची की जांच की गई।जिसमें बालिका की उम्र15वर्ष पाई गई। बालिका अभी 18 वर्ष की पूर्ण नहीं थी
इस लिये बालिका के माता पिता एवं परिवार सभी की उपस्थिति में बाल विवाह नही करने की समझाइस वंशल परिवार को दी गई। बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत होने वाले सजा और जुर्माने के बारे में जानकारी दी गई। तब बंशल परिवार विवाह नही करने के लिए परिवार राजी हो गया ।स्थल पर सामाजिक कार्यकर्ता राजवती वैगा ,पोडी पुलिश आरक्षक उमेश कुमार द्विवेदी,प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र रावत के साथ आंगनवाडी कार्यकर्ता लता जायसवाल फूलमती सिहं,सहायिका नीलू रजक एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे।

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