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आवासहीनों को आज नि:शुल्क भूखंड बांटेंगे सीएम शिवराज.....

भोपाल(ईन्यूज एमपी)- शिवराज सरकार प्रदेशवासियों को नए साल का उपहार आज बुधवार चार जनवरी को देगी। इसमें आवासहीनों को आवास बनाने के लिए नि: शुल्क भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की शुरूआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टीकमगढ़ से करने जा रहे हैं। इसमें 10 हजार 500 परिवारों को आवासीय भूखंड के पट्टे दिए जाएंगे।

मंगलवार को मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि गरीब कल्याण की दृष्टि से मध्य प्रदेश में बुधवार का दिन ऐतिहासिक होगा। पृथ्वीपुर उपचुनाव के लिए जब मैं गया था, तब लोगों ने बताया था कि उनके पास रहने के लिए आवास नहीं है। परिवार बड़ा हो गया और सोने के लिए जगह तक नहीं है। हम बारी-बारी से सोते हैं। तभी सोचा था कि ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए आवास तक नहीं हैं, उन्हें भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार अधिकार योजना बनाई है, जिसकी शुरुआत टीकमगढ़ से ही की जा रही है। वहां हम 10 हजार 500 परिवारों को 120 करोड़ रूपये के भूखंड निश्शुल्क देने जा रहे हैं। भूखंड होने से उन्हें प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2023 तक सभी आवासहीनों को भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे।

एक लाख 28 परिवारों को मिलेगा लाभ

राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि योजना में एक लाख 28 हजार 160 पात्र परिवार चिन्हित किए गए हैं। इसके लिए पूरी प्रक्रिया आनलाइन माध्यम से की गई है। सारा पोर्टल के माध्यम से 30 सितंबर 2022 तक प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए परिवारों को चिन्हित किया गया। 87 हजार 603 भूमिस्वामी अधिकार पत्र तैयार किए जा चुके हैं। टीकमगढ़ जिले में 10 हजार 878 भूमिस्वामी अधिकार पत्र तैयार किए गए हैं। जबकि, 11 हजार 137 पात्र परिवार चिन्हित किए गए हैं। इन्हें भी लाभांवित किया जाएगा।

परिवार में आयकरदाता या शासकीय सेवक होने पर नहीं मिलेगा लाभ

योजना में वह आवेदक परिवार ही पात्र होंगे, जिनके पास रहने के लिए स्वतंत्र रूप से आवास नहीं है। परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक भूमि होने पर भी लाभ नहीं मिलेगा। यदि परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता है या शासकीय सेवा में है तो वह भी पात्र नहीं होगा। आवेदक के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पात्रता पर्ची होनी चाहिए। साथ ही आवेदक का नाम जिस ग्राम में आवासीय भूखंड चाहता है, वहां एक जनवरी 2021 तक की मतदाता सूची में होना चाहिए

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