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सीधी-विकास यात्रा कार्यक्रम में लापरवाही पर पंचायत समन्वयक अधिकारी निलंबित

सीधी(ईन्यूज एमपी )-मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने आदेश जारी कर पंचायत समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत सीधी जग्यनारायण सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय जिला पंचायत सीधी नियत किया गया है। श्री सिंह को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि विकास यात्रा कार्यक्रम को सुचारू रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु विधानसभा क्षेत्र 76-चुरहट अंतर्गत ग्राम पंचायत मवई, टीकटकला, टीकटखुर्द, चिलरीकला एवं बघऊ में जग्यनारायण सिंह पंचायत समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत सीधी की ड्यूटी लगाई गई थी। दिनांक 05 फरवरी 2023 को आयोजित विकास यात्रा कार्यक्रम में श्री सिंह पंचायत समन्वयक अधिकारी अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित पाये गये। उनका उपरोक्त कृत्य कर्तव्य के प्रति अपेच्छित संनिष्ठा एवं पराणयता के प्रतिकूल होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में है एवं म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1, 2, 3 का उल्लघंन होकर म.प्र. सिविल वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 10 के प्रावधानों के तहत दण्डनीय है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए श्री सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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