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कलेक्टर साकेत मालवीय ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई.....

सीधी (ईन्यूज एमपी)- माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश के आदेशानुसार हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा दिनांक 01 मार्च 2023 से 05 अप्रैल 2023 तक होना सुनिश्चित है। कलेक्टर साकेत मालवीय ने आदेश जारी कर सीधी जिले में इन परीक्षाओं के संचालन में कानून व्यवस्थाएं, परीक्षा की पवित्रता और विश्वसनीयता बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी साकेत मालवीय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा-144 (1) के तहत सीधी जिले के समस्त परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया है।

सीधी जिला के समस्त परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर निर्देशित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति या समूह (परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों एवं अधिकारियों को छोड़कर) प्रतिबंधित परिधि के अंदर प्रवेश नही करेगा, न ही उक्त परिधि में एकत्रित होगा और न ही किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र एवं अन्य घातक पदार्थों को न तो साथ लेकर प्रवेश करेगा और न ही उनका प्रयोग या प्रदर्शन करेगा। कोई व्यक्ति या समूह परीक्षा केन्द्र की ओर किसी भी दिशा से आने वाले आवागमन के मार्ग को किसी भी प्रकार अवरूद्ध नहीं करेगा साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रतिबंधित क्षेत्रान्तर्गत वाहनों का जमावड़ा न हो। प्रतिबंधित क्षेत्रांतर्गत कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्राॅनिक उपकरण जैसे मोबाइल, टैबलेट, कम्प्यूटर, ब्लूटूथ एवं इसी तरह के अन्य उपकरणों का उपयोग नही करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों की परिधि या कही भी परीक्षा में नकल कराने की दृष्टि से किसी भी प्रकार के नकल सामग्री जैसे गाइडें, पुस्तके, नोट्स, छोटी बड़ी नकल की पर्चियां, किताबों के पन्ने एवं इसी प्रकार की अन्य सामग्री को लेकर प्रवेश नहीं करेगा और न ही वस्तुओं का वितरण या प्रचार-प्रसार नही करेगा, जिससे परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा के सुचारू संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या परीक्षा की गोपनीयता किसी रूप से भंग हो। परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में परीक्षा संचालन की समयावधि के दौरान कोई भी दुकान जैसे चाय, पान की गुमटी, पीसीओ, फोटो काॅपी, कम्प्यूटर, शराब या मोबाईल रिचार्ज की दुकान इत्यादि नहीं खुलेगी या उनमें उक्त अवधि में किसी भी रूप से कोई व्यक्ति व्यवसाय संचालित नहीं करेगें। प्रतिबंधित क्षेत्रांतर्गत किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा से संबंधित कर्मियों के साथ बहस करने, परीक्षा विरोधी वार्तालाप करने, डराने धमकाने अथवा परीक्षा से संबंधित कार्यों को रोकने का कार्य नही करेगा।

इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 तथा परीक्षा अधिनियम, 1937 एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 05 अप्रैल 2023 तक प्रभावशील रहेगा।

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