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Home सीधी दर्पण आज रात से बंद हो जाएगे मदिरालय,जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश....

आज रात से बंद हो जाएगे मदिरालय,जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश....

सीधी (ईन्यूज एमपी)- जिला दंडाधिकारी/कलेक्टर साकेत मालवीय ने होली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होली का त्योंहार शांति पूर्वक मनाये जाने की दृष्टि से होली पर्व पर दिनांक 08.03.2023 दिन बुधवार अर्थात होली (जिस दिन रंग खेला जायेगा) को सायं 05.00 बजे तक (अर्थात दिनांक 07.03.2023 को 23:30 बजे से दिनांक 08 मार्च 2023 सायं 05.00 बजे तक) के लिए शुष्क दिवस की घोषणा कि है। कलेक्टर ने आदेश में उल्लेख किया है कि उक्त अवधि में सीधी जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, होटल बार एफ. एल. -3 लायसेंस, देशी मदिरा भाण्डागार बंद रखी जावेगी । मदिरा का कय-विक्रय भण्डारण एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

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