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रीवा में लगी धारा 144, जाने कहां और क्यों...

रीवा (ईन्यूज एमपी)-ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन अंतर्गत रीवा से गोविंदगढ़ के मध्य पीड़ित व शोषित किसानों ने बड़े स्तर पर 10 जुलाई को आंदोलन की तैयारी की है। यहां किसान संगठनों की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। ऐसे में रीवा रेलवे स्टेशन के आसपास डेढ़ किलोमीटर के एरिया में पर धरना-प्रदर्शन, आंदोलन-जुलूस, सभा-बैठक व 4 लोगों के एकत्र होने की मनाही है।

कुल मिलाकर रेलवे स्टेशन परिसर में चप्पे-चप्पे पर फोर्स तैनात है। रेल मुख्यालय के निर्देश पर जबलपुर से आरपीएफ और जीआरपी का अतिरिक्त बल बुलाया गया है। बता दें कि आंदोलन कारी किसानों ने 6 माह से रेल लाइन का कार्य रोक दिया है। कहा है कि नौकरी नहीं तो जमीन नहीं। ऐसे में कई जगहों पर गिट्टी की पैकिंग बची हुई है। स्थानीय किसानों में रेलवे के खिलाफ भारी आक्रोश है।

आनंद विहार ट्रेन को रोकेंगे
हुजूर एसडीएम अनुराग तिवारी का कहना है कि रेल रोको संगठन द्वारा रीवा रेलवे स्टेशन में 10 जुलाई को धरना प्रदर्शन और आनंद विहार ट्रेन को रोकने का ज्ञापन दिया है। रेलवे स्टेशन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने व यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1 )के तहत प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। यह आदेश थाना प्रभारी के प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया है।

रेल कर्मचारी व अफसर प्रतिबंध से मुक्त
कहा कि रेलवे स्टेशन परिसर से 1.5 किलोमीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। प्रतिबंध केवल 10 जुलाई को ही लागू है। स्टेशन परिसर में धरना प्रदर्शन करने और एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। रेल यात्रियों, रेलवे के कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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