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जीएसटी से लेकर डेबिट कार्ड तक एक अक्टूबर से बदल जाएंगे ये सरकारी नियम, जेब पर पड़ेगा सीधा असर

नई दिल्ली(ईन्यूज एमपी)-अक्टूबर का महीना शुरू होने में कुछ ही घंटों का समय शेष रह गया है। हर महीने की शुरुआत के साथ कुछ बदलाव होते हैं, जिनका हमारी जेब पर सीधा असर होता है। इसमें टीसीएस, स्पेशल एफडी, नया डेबिट कार्ड और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी जैसे नियम बदल रहे हैं। आइए जानते हैं।

टीसीएस का नया नियम (New TCS Rule)
सरकार की ओर से टैक्स क्लेकशन एट सोर्स यानी टीसीएस को लेकर नया नियम बनाया गया है, जोकि एक अक्टूबर,2023 से लागू हो रहा है। इस नियम के लागू होने के बाद आप एक सीमा से अधिक विदेशी यात्रा या फिर विदेशी शेयरों, म्यूचुअल फंड्स आदि में निवेश करते हैं तो आपको टीसीएस भरना होगा।

आरबीआई की एलआरएस के तहत 2.50 लाख डॉलर एक वित्त वर्ष में कोई व्यक्ति विदेश भेज सकता है। एक अक्टूबर, 2023 से सात लाख रुपये से अधिक भेजे जाने वाले पैसों पर आपको 20 प्रतिशत टीसीएस भरना होगा।

नया डेबिट और क्रेडिट कार्ड रूल
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम के मुताबिक, अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेने वाला व्यक्ति अपने कार्ड के नेटवर्क जैसे रुपे, वीजा और मास्टरकार्ड आदि में से किसी को चुन सकता है। इससे पहले बैंक या वित्तयी संस्था की ओर से ही तय किया जाता था कि किस नेटवर्क का कार्ड यूजर को दिया जाएगा।

स्पेशल एफडी डेडलाइन
एसबीआई की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जा रही स्पेशल एफडी स्कीम वी केयर एफडी की डेडलाइन 30 सितंबर है। एक अक्टूबर से एसबीआई की ज्यादा ब्याज देने वाली एफडी में आप निवेश नहीं कर पाएंगे।

ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी
ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी एक अक्टूबर से लगना शुरु हो जाएगा। इसके लिए संसद से मंजूरी मिल गई है। ऑनलाइन गेमिंग के साथ हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर भी इसी दर से जीएसटी लगेगा।

2000 रुपये का नोट
आरबीआई की ओर से 2000 रुपये का नोट बदलने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की गई है। इसके बाद आप 2000 नोट नहीं एक्सचेंज कर पाएंगे।


SIP में होगी टाइम लिमिट
नेशनल ऑटोमेटिक क्लेरिंग हाउस (National Automated Clearing House (NACH)) की ओर से 18 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया गया था। इसमें एसआईपी के लिए अधिकतम पीरियड 30 वर्ष तय किया गया है। ये नियम एक अक्टूबर से लागू हो रहा है।

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